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GST डिमांड पर एयरटेल को बड़ी राहत, दो-तिहाई से ज्‍यादा बोझ कम हुआ; जानिए पूरा मामला

कंपनी ने भारी टैक्‍स डिमांड के खिलाफ केंद्रीय GST अपीलेट ट्रिब्‍यूनल, दिल्ली के समक्ष अपील दायर की थी.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी10:00 AM IST, 23 Aug 2024NDTV Profit हिंदी
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भारी-भरकम GST डिमांड के मामले में भारती एयरटेल (Bharti Airtel) को सेंट्रल अपीलेट ट्रिब्‍यूनल से बड़ी राहत मिली है. कंपनी को अब करीब 600 करोड़ रुपये की बजाय 194 करोड़ रुपये ही देने होंगे.

दिल्‍ली स्थित GST अपीलेट ट्रिब्‍यूनल ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वो टेलिकॉम डिपार्टमेंट को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क (Spectrum Uses Charge) पर 194 करोड़ रुपये के GST का भुगतान करे.

टैक्‍स डिमांड के खिलाफ अपील 

ये मामला दूरसंचार विभाग की ओर से जारी GST डिमांड नोटिस के आधार पर लाइसेंस शुल्क (LF) और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (SUC) पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्‍म यानी उलट शुल्क व्यवस्था के तहत GST डिपार्टमेंट की 604.66 करोड़ रुपये के टैक्‍स डिमांड से जुड़ा है. कंपनी ने इस आदेश के खिलाफ केंद्रीय GST अपीलेट ट्रिब्‍यूनल, दिल्ली के समक्ष अपील दायर की थी.

एयरटेल को बड़ी राहत

एयरटेल ने गुरुवार को शेयर मार्केट को दी गई एक्‍सचेंज फाइलिंग में बताया कि अपीलेट कमिश्‍नर, दिल्ली के समक्ष कंपनी की अपील पर ट्रिब्‍यूनल ने आदेश पारित कर टैक्‍स डिमांड को घटाकर 194 करोड़ रुपये कर दिया है.

कंपनी ने कहा कि उसे 21 अगस्‍त को ये आदेश मिला. कंपनी इस आदेश के प्रभाव का आकलन कर रही है और इस पर उचित प्रक्रिया अपनाएगी.

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