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Byju's को बड़ा झटका, कंपनी के खिलाफ जारी रहेगी दिवालिया प्रक्रिया

SC ने कहा कि NCLAT ने अपने फैसले में पर्याप्त कारण नहीं बताए थे. कोर्ट ने BCCI को भुगतान की गई रकम एस्क्रो खाते में रखने को कहा है.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी07:06 PM IST, 23 Oct 2024NDTV Profit हिंदी
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बायजूज (Byju's) को बड़ा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने NCLAT के फैसले को रद्द कर दिया है. NCLAT ने फैसले में बायजूज और BCCI के बीच समझौते को मंजूरी दी थी. SC ने कहा कि NCLAT ने अपने फैसले में पर्याप्त कारण नहीं बताए थे. कोर्ट ने BCCI को भुगतान की गई रकम एस्क्रो खाते में रखने को कहा है.

इसका मतलब है कि कंपनी के खिलाफ इंसोल्वेंसी प्रक्रिया जारी रहेगी.

कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया: SC

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NCLAT ने BCCI के साथ बायजूज की सेटलमेंट को मंजूरी देते हुए पर्याप्त कारण नहीं दिए. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया.

कोर्ट ने आदेश दिया कि 158 करोड़ रुपये की सेटलमेंट राशि को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास डिपॉजिट किया जाएगा. SC ने कहा कि राशि को एस्क्रो अकाउंट में रखना होगा. शीर्ष अदालत ने मामले के मैरिट्स पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया.

क्या है पूरा मामला?

बता दें 158 करोड़ रुपये की पेमेंट से जुड़े BCCI-बायजूज सेटलमेंट पर 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी.

इससे पहले NCLT के फैसले के बाद, विदेशी इन्वेस्टर्स के एक समूह 'ग्लास ट्रस्ट (GLAS)' ने बायजूज-BCCI समझौते को चुनौती देते हुए SC से इसे रोकने की गुहार लगाई थी.

इन निवेशकों का कहना है कि उनका कंपनी पर करीब 1 बिलियन डॉलर का कर्ज है, ऐसे में उधार चुकाए जाने के पहले हकदार वे हैं, जबकि बायजूज ने BCCI के साथ समझौते के पहले उनकी अनुमति भी नहीं ली.

2 अगस्त को NCLT ने BCCI-बायजूज के समझौते को अनुमति देते हुए शर्तों के साथ बायजूज के खिलाफ जारी इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया रोक दी थी.

इस समझौते के तहत बायजूज, BCCI को 158 करोड़ रुपये चुकाए जाने पर सहमत हुई थी. एडटेक फर्म के मुताबिक बायजू रवींद्रन के भाई BCCI का कर्ज चुकाने के लिए फंड दे रहे थे.

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