ADVERTISEMENT

दिल्ली HC से स्पाइसजेट को बड़ा झटका, इंजनों को 'ग्राउंडेड' करने के फैसले को रखा बरकरार

कोर्ट में फ्रांस की कंपनियों ने दावा किया है कि स्पाइसजेट के पास 20 मिलियन डॉलर से ज्यादा का बकाया है, जो दो साल से ज्यादा अवधि के दौरान इकट्ठा हुआ है.
NDTV Profit हिंदीचारू सिंह
NDTV Profit हिंदी12:43 PM IST, 11 Sep 2024NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
Follow us on Google NewsNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) से स्पाइसजेट (Spicejet) को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के आदेश को खारिज करने से इनकार कर दिया है जिसमें उसे फ्रांस बेस्ड लेसर्स की ओर से लीज पर दिए गए तीन इंजनों को ग्राउंडेड करने के लिए कहा गया था.

ये फैसला मंगलवार को जस्टिस राजीव शकधेर और अमित बंसल की बेंच ने सुनाया. इस कानूनी लड़ाई की शुरुआत लेसर्स को बकाये का भुगतान नहीं करने से हुई. ये लेसर्स टीम फ्रांस 01 SAS और सनबर्ड फ्रांस 02 SAS हैं.

क्या है पूरा मामला?

कोर्ट में फ्रांस की कंपनियों ने दावा किया है कि स्पाइसजेट के पास 20 मिलियन डॉलर से ज्यादा का बकाया है, जो दो साल से ज्यादा अवधि के दौरान इकट्ठा हुआ है. लेसर्स ने दिसंबर में एयरलाइन के खिलाफ मामला दर्ज किया. लेसर्स ने दिसंबर में एयरलाइन के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें भुगतान और लीज पर दिए गए इंजनों को दोबारा जब्त करने की मांग थी.

मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सुझाव दिया कि स्पाइसजेट लेसर्स के साथ मामले का निपटारा करने पर विचार करे. हालांकि उसने ये साफ किया कि वो सिंगल जज के इससे पहले के आदेश में दखल नहीं देगा जिसमें इंजनों को ग्राउंड करने को कहा गया था.

स्पाइसजेट ने ग्राहकों को दिया भरोसा

कोर्ट के आदेश के बावजूद स्पाइसजेट ने लोगों को भरोसा दिया है कि उसके ऑपरेशंस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.

मीडिया को जारी एक बयान में एयरलाइन ने कहा कि स्पाइसजेट ने भरोसा दिया कि हमारे ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वो सामान्य तौर पर जारी रहेंगे. अब तक फैसले की विस्तृत कॉपी दिल्ली हाई कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई है.

NDTV Profit हिंदी
फॉलो करें
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT