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Nokia Vs Amazon Prime Video: दिल्ली हाई कोर्ट में शुरू हुई पेटेंट की लड़ाई

नोकिया ने याचिका में आरोप लगाया था कि अमेजॉन ने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस से जुड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गैर-कानूनी तरीके से किया है.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी07:23 PM IST, 09 Nov 2023NDTV Profit हिंदी
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दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) को एक नोटिस जारी किया है. नोकिया ने याचिका में आरोप लगाया था कि अमेजन ने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस और डिवाइसेज में वीडियो से जुड़ी नोकिया की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गैर-कानूनी तरीके से किया है.

कोर्ट ने इस मामले की जटिलता और विस्तृत जांच की जरूरत को स्वीकार करते हुए मामले को औपचारिक मुकदमे के रूप में दर्ज करने की अनुमति दी. इस मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी 2024 को होने की संभावना है.

दोनों पक्षों के तर्कों का मूल्यांकन करेगी कोर्ट

अमेजन को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश देकर, कोर्ट ने कहा कि कथित पेटेंट के उल्लंघन की आगे की जांच के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर रही है और बाद में, निष्पक्ष और सही निर्णय पर पहुंचने के लिए दोनों पक्षों के तर्कों का मूल्यांकन करेगी.

31 अक्टूबर को नोकिया ने कहा था कि अमेजन प्राइम वीडियो और अमेजन की स्ट्रीमिंग डिवाइसेज में नोकिया के मल्टीमीडिया पेटेंट का उल्लंघन देखने को मिला है.

नोकिया का आरोप है कि अमेजन प्राइम वीडियो और HP ने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस और डिवाइसों में वीडियो से जुड़ी नोकिया की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गैर-कानूनी तरीके से किया है. वहीं, HP के खिलाफ मुकदमा अमेरिका में किया गया है.

इससे पहले जुलाई में, दिल्ली हाई कोर्ट ने चीनी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर Oppo को सेलुलर टेक्नोलॉजी में नोकिया के तीन मानक पेटेंट का उल्लंघन करने के लिए रॉयल्टी के रूप में $230 मिलियन का 23% जमा करने का निर्देश दिया था.

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