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स्थार्इ खाता संख्या यानी PAN के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, ये है तरीका

आम आदमी के लिए टैक्स से जुड़े कोई भी काम में पैन की जरूरत पड़ती है. बैंक में खाता खोलने में भी पैन कार्ड की जरूरत होती. सरकार की ओर से यह पहचान पत्र के रूप में भी स्वीकार किया जाता है और रेलवे में इसे पहचान के रूप में स्वीकार किया जाता है.
NDTV Profit हिंदीRajeev Mishra
NDTV Profit हिंदी11:08 AM IST, 08 Jun 2018NDTV Profit हिंदी
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आम आदमी के लिए टैक्स से जुड़े कोई भी काम में पैन की जरूरत पड़ती है. बैंक में खाता खोलने में भी पैन कार्ड की जरूरत होती. सरकार की ओर से यह पहचान पत्र के रूप में भी स्वीकार किया जाता है और रेलवे में इसे पहचान के रूप में स्वीकार किया जाता है. यह अलग बात है कि पते के प्रमाण पत्र के रूप में इसे स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें पता दर्शाया नहीं जाता है. लेकिन यदि आप नौकरी पेशा है और या फिर बिजनेस मैन पैन हर आदमी के लिए जरूरी है. जिन युवाओं की नई नौकरी लगी है उन्हें पैन बनवाने के लिए भटकना पड़ता है. ऐसे में आयकर विभाग पैन के लिए इंटरनेट के माध्यम से आवेदन का रास्ता भी सुझाता है. 

पैन के नए आवंटन के लिए आवेदन इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकता है. पैन डाटा में परिवर्तन अथवा संशोधन के लिए प्रतिवेदन अथवा पैन कार्ड (मौजूदा पैन के लिए) के पुन: प्रिंट के लिए प्रतिवेदन भी इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकता है.

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ऑनलाइन आवेदन चाहे एनएसडीएल के पोर्टल ( https://tin.tin.nsdl.com/pan/index.html) अथवा चाहे यूटीआर्इटीएसएस के पोर्टल (https://www.utiitsl.com/UTIITSL_SITE/pan/index.html​​​​​​​​) के माध्यम से किया जा सकता है. प्रभावी तिथि 16/01/2014 से स्थार्इ खाता संख्या के ऑनलाइन आवेदन के लिए शुल्क भारतीय पत्राचार पते के लिए पैन आवेदन शुल्क रू. 93 (वस्तु एवं सेवा कर अलग से) तथा विदेशी पते के लिए पैन शुल्क रू. 864 (वस्तु एवं सेवा कर अलग से​​​​) कर दिया गया है. आवेदन के लिए भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेटिड कार्ड अथवा डेबिट कार्ड द्वारा किया जा सकता है. एक बार प्रपत्र तथा भुगतान के जमा की जाती है तो आवेदक को एनएसडीएल/यूटीआर्इटीएसएल को कुरियर/डाक के माध्यम से समर्थित दस्तावेजों को भेजना आवश्यक हैं. केवल दस्तावेजों की प्राप्ति के पश्चात् ही एनएसडीएल/यूटीआर्इटीएसएल द्वारा स्थार्इ खाता संख्या आवेदक को प्रसंस्करित किया जाना चाहिए.

नर्इ स्थार्इ खाता संख्या के लिए, व्यक्ति तथा हिंदु अविभाजित परिवार आवेदकों की स्थिति में, यदि पत्राचार पता कार्यालय के तौर पर चयनित किया जाता है तो आवासीय पते के प्रमाण के साथ कार्यालयीन पते का प्रमाण प्रभावी तिथि 1 नवंबर 2009 को अथवा पश्चात् किए गए आवेदन एनएलडीएल को जमा किये जाने हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार र्इ-लेनदेन करने वाली संस्था को ऑनलाइन लेनदेन का निष्पादन करते समय पिन (व्यक्तिगत खाता संख्या) प्रदान करना आपेक्षित है. यद्यपि, क्रेटिड कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का प्रयोग कर ऑनलाइन स्थार्इ खाता संख्या/कर कटौती खाता संख्या के लिए भुगतान करने से पूर्व आवेदक को बैंक, जिसका क्रेटिड कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का प्रयोग हो रहा है, से व्यक्गित खाता संख्या प्राप्त करना आपेक्षित हैं.

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लेखकRajeev Mishra
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