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पैन को आधार नंबर से जोड़ने में हो रही है परेशानी? आसान है उपाय, बस अपनाएं ये तरीका...

लोगों को अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार संख्या से जोड़ने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इसकी प्रमुख वजह नाम की वर्तनी अलग-अलग होना है. अब इस प्रणाली को सरल बना दिया गया है. अब आपको इसके लिए सिर्फ अपने पैन कार्ड की एक स्कैन प्रति देनी होगी.
NDTV Profit हिंदीNDTVKhabar.com team
NDTV Profit हिंदी08:31 AM IST, 23 May 2018NDTV Profit हिंदी
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आधार के साथ स्थायी खाता संख्या (पैन PAN) को जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन लोगों को अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार संख्या से जोड़ने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इसकी प्रमुख वजह नाम की वर्तनी अलग-अलग होना है. अब इस प्रणाली को सरल बना दिया गया है. अब आपको इसके लिए सिर्फ अपने पैन कार्ड की एक स्कैन प्रति देनी होगी.

एक अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा टैक्स विभाग इस संबंध में ऑनलाइन विकल्प देने की भी योजना बना रहा है. वह अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर करदाताओं को आधार जोड़ने का विकल्प देगा. इस विकल्प में उन्हें बिना अपना नाम बदले एक एकबारगी कूटसंदेश (वन टाइम पासवर्ड) का विकल्प चुनना होगा.

इस विकल्प का चुनाव करने के लिए उन्हें अपने दोनों दस्तावेजों में उल्लेखित जन्मतिथि उपलब्ध करानी होगी और उनके मिलान पर वह ऑनलाइन आधार से पैन को जोड़ सकेंगे. अधिकारी ने बताया कि विभाग इस बारे में मीडिया के माध्यम से लोगों को इस सप्ताह से जागरुक बनाने का प्रयास करेगा.

वहीं टैक्स विभाग ने बैंकों को अपने सभी खाताधारकों से पैन (नंबर) या फार्म-60 लेने के लिए तीन महीने का समय और दिया है. बैंक अब 30 जून तक अपने ग्राहकों से उनके पैन या फार्म 60 ले सकते हैं. उल्लेखनीय है कि विभाग ने इसके लिए 28 फरवरी की समय सीमा तय की थी, लेकिन कर विभाग ने 5 अप्रैल को एक अधिसूचना में इस समय सीमा को 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की.

अधिसूचना के तहत आयकर नियम 114 बी में 28 फरवरी की जगह 30 जून किया गया है. टैक्स विभाग ने जनवरी में बैंकों, डाकघरों और सहकारी बैंकों से कहा था कि वे अपने सभी खाताधारकों से पैन या फार्म 60 लें.
(इनपुट भाषा से)

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