ADVERTISEMENT

PAN-Aadhaar को लिंक करने की तारीख बढ़ी, अब 30 जून तक है मौका

अगर कोई टैक्सपेयर इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को लिंक करने में नाकाम रहता है तो, उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा.
NDTV Profit हिंदीमोहम्मद हामिद
NDTV Profit हिंदी03:12 PM IST, 28 Mar 2023NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
Follow us on Google NewsNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी

अगर आपने अबतक PAN-आधार को लिंक नहीं किया है तो आपके पास अभी पूरे दो महीने का वक्त है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को लिंक करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है.

30 जून तक कर सकेंगे PAN-आधार लिंक

CBDT की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, PAN और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख अब 30 जून, 2023 तक है. इसके पहले 31 मार्च, 2023 PAN-आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख थी. प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पैन-आधार को लिंक करने के लिए अधिसूचना अलग से जारी की जा रही है. टैक्स चोरी रोकने में मदद के लिए पैन को आधार से जोड़ना जरूरी है.

अगर कोई टैक्सपेयर इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को लिंक करने में नाकाम रहता है तो, उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिसके कई सारे नुकसान होंगे.

PAN निष्क्रिय होने के नुकसान

  • PAN के जरिए टैक्सपेयर्स रिफंड को क्लेम नहीं कर सकेंगे

  • जिस अवधि में PAN निष्क्रिय रहेगा, रिफंड पर ब्याज नहीं मिलेगा

  • टैक्सपेयर्स से ऊंची दरों पर TDS और TCS की वसूली की जाएगी

  • 30 दिन के अंदर PAN को दोबारा सक्रिया किया जा सकता है

  • इसके लिए टैक्सपेयर को 1000 रुपये की फीस चुकानी होगी

अबतक 51 करोड़ लोग PAN-आधार को लिंक कर चुके हैं. जो भी टैक्सपेयर पैन-आधार को लिंक करना चाहते हैं वो इस लिंक पर क्लिक करके कर सकते हैं

https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar

NDTV Profit हिंदी
फॉलो करें
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT