सरकार ने पीएफ निकासी, पेंशन और बीमा जैसे विभिन्न दावों के निपटाने के लिए निर्धारित अवधि मौजूदा 30 दिन से घटाकर 20 दिन कर दी है। यह निपटान सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ द्वारा किए जाते हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय आदेश में कहा गया है, सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 72 (7) में, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 17-ए में और कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976 के पैरा 24 (4) में संशोधन किया है। इससे पीएफ, पेंशन और बीमा दावों के निपटान की अवधि मौजूदा 30 दिन से घटाकर 20 दिन कर दी गई है।