रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) पेटीएम पेमेंट्स बैंक के क्रेडिट ट्रांजैक्शन की 29 फरवरी की डेडलाइन को आगे बढ़ा सकता है. बैंक रेगुलेटर पर्याप्त मात्रा में जमा राशि वापस नहीं लिए जाने की स्थिति में इस पर विचार कर सकता है. मामले से जुड़े 2 सूत्रों ने NDTV Profit को इसकी जानकारी दी.
हालांकि, बैंकिंग रेगुलेटर RBI ने इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है और अगले हफ्ते तक इस डेडलाइन को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकता है.
31 जनवरी को, RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए डिपॉजिट लेने पर रोक लगाए जाने का आदेश दिया था. इसके मुताबिक, 29 फरवरी से पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नया क्रेडिट नहीं किया जा सकेगा. पेटीएम पेमेंट्स बैंक में KYC और कई अन्य नियमों का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में ये फैसला किया था.
बीते 10 दिन में, कस्टमर्स के डिपॉजिट्स का आउटफ्लो RBI के अनुमान से कम है और कस्टमर्स पेटीएम के भविष्य की अनिश्चितता पर अभी भी विचार कर रहे हैं. RBI उस परस्थिति को नहीं आने देना चाहता, जहां पर कस्टमर्स 29 फरवरी के बाद अपने पैसे को लेकर चिंतित हों.
मामले से जुड़े लोगों ने कहा कि बैंक रेगुलेटर RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को निर्देश दिया है कि अगर पैसा उनके सोर्स बैंक खातों में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो बंद हो चुके अकाउंट्स से लेन-देन की अनुमति दी जाए.
NDTV Profit ने पहले जानकारी दी थी कि RBI को 'Know Your Customer' (KYC) में एक ही पैन कार्ड से कई खाते जुड़े होने की जानकारी मिली थी, इसके चलते मनी लॉन्ड्रिंग, कंप्लायंस के नियमों का उल्लंघन करने की वजह से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कार्रवाई की गई. जिन खातों में एक ही PAN कार्ड नंबर था, उनसे करोड़ों रुपये के ट्रांजैक्शन किए गए थे, जिनसे RBI को मनी लॉन्ड्रिंग का शक हुआ था.