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RBI का शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक पर एक्शन, बिगड़ती वित्तीय स्थिति की वजह से लगाई पाबंदियां

बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए ग्राहकों द्वारा फंड्स के विद्ड्रॉल पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी09:30 PM IST, 08 Apr 2024NDTV Profit हिंदी
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को महाराष्ट्र के शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक (Shirpur Merchants' Co-operative Bank) पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं. बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए ग्राहकों के विद्ड्रॉल (Funds Withdrawal) पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं. RBI ने एक बयान में कहा कि सोमवार को कारोबार बंद होने के बाद से शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक, उसकी लिखित में मंजूरी के बिना कोई नया लोन या एडवांस नहीं देगा.

इसके अलावा वो कोई निवेश, कोई लायबिलिटी या उसके प्रॉपर्टीज या एसेट्स को ट्रांसफर या डिस्पॉज नहीं करेगा.

ग्राहकों के लिए क्या प्रतिबंध हैं?

RBI ने कहा कि बैंक की मौजूदा लिक्विडिटी की स्थिति को देखते हुए डिपॉजिटर के सभी सेविंग्स बैंक या करंट अकाउंट या किसी दूसरे अकाउंट के कुल बैलेंस से किसी राशि को विद्ड्रॉ करने की इजाजत नहीं होगी. लेकिन RBI के निर्देशों में बताई गईं शर्तों के मुताबिक लोन पर सेटऑफ करने की इजाजत होगी.

6 महीने तक लागू रहेंगे प्रतिबंध

RBI ने आगे कहा कि योग्य डिपॉजिटर्स, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से 5 लाख रुपये तक के उनके डिपॉजिट का इंश्योरेंस क्लेम कर सकेंगे. शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध 8 अप्रैल को बिजनेस बंद होने से छह महीने तक लागू रहेंगे. उसके मुताबिक RBI के निर्देशों को बैंकिंग लाइसेंस का रद्द होना नहीं समझा जा सकता.

उसने कहा कि बैंक उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग बिजनेस करता रहेगा. RBI हालात को देखते हुए निर्देशों में बदलावों पर भी विचार कर सकता है.

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