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सुप्रीम कोर्ट से चंदा कोचर को बड़ा झटका, लोन फ्रॉड केस में जारी किया नोटिस

बॉम्बे हाई कोर्ट ने चंदा कोचर की गिरफ्तारी को अवैध बताया था. जनवरी 2023 में बॉम्बे HC ने चंदा कोचर को अंतरिम जमानत दी थी.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी12:06 PM IST, 06 Sep 2024NDTV Profit हिंदी
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वीडियोकॉन-ICICI बैंक लोन फ्रॉड मामले में CBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चंदा कोचर (Chanda Kochhar) को नोटिस जारी किया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने चंदा कोचर की गिरफ्तारी को अवैध बताया था. जनवरी 2023 में बॉम्बे HC ने चंदा कोचर को अंतरिम जमानत दी थी. CBI ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ SC में याचिका दी थी.

बॉम्बे HC ने क्या कहा था?

इस साल फरवरी में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ICICI बैंक की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की लोन धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी की आलोचना की थी.

जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई और NR बोरकार की बेंच ने कहा था कि गिरफ्तारी का फैसला लेते समय तथ्यों और कानून को नजरअंदाज किया गया. उन्होंने इसे CBI की ताकत का गलत इस्तेमाल बताया था.

क्या था पूरा मामला?

दिसंबर 2017 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (CBI) ने चंदा कोचर और अन्य के खिलाफ शुरुआती जांच की थी. दीपक कोचर को सितंबर 2018 में समन मिले थे. उनसे एजेंसी की ओर से कई बार पूछताछ की गई थी.

CBI ने 22 जनवरी 2019 को चंदा कोचर और दीपक कोचर के खिलाफ FIR दर्ज की थी. उन पर 2009 से 2012 के दौरान गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 31 जनवरी 2019 को PMLA के तहत एक मामला दर्ज किया था. ये मामला 1,794 करोड़ रुपये घोटाले से जुड़ा था.

ED ने मई 2020 में चंदा कोचर और उनके पति से करोड़ों रुपये के लोन और इससे जुड़े अन्य मामलों में पूछताछ की थी. ये लोन ICICI बैंक ने वीडियोकॉन को 2009 और 2011 में दिया था. उस समय चंदा कोचर बैंक की MD और CEO थीं. इस मामले में CBI ने भी FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी. इसके बाद ED ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था.

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