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आधार कार्ड अब मनरेगा, पीएफ, पेंशन, जनधन में भी चलेगा, लेकिन अनिवार्य नहीं

आधार कार्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को बड़ी राहत मिली है। संवैधानिक पीठ ने आधार कार्ड को स्वैच्छिक रूप से मनरेगा, पीएफ, पेंशन और जनधन योजना के साथ लिंक करने की इजाजत दे दी है, लेकिन पीठ ने साफ किया कि इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा।
NDTV Profit हिंदीReported By Ashish Kumar Bhargava
NDTV Profit हिंदी04:18 PM IST, 15 Oct 2015NDTV Profit हिंदी
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आधार कार्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को बड़ी राहत मिली है। संवैधानिक पीठ ने आधार कार्ड को स्वैच्छिक रूप से मनरेगा, पीएफ, पेंशन और जनधन योजना के साथ लिंक करने की इजाजत दे दी है, लेकिन पीठ ने साफ किया कि इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा।

दरअसल, 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में आधार की अनिवार्यता प्रतिबंधित करने से हो रही परेशानी को लेकर आरबीआई, सेबी और गुजरात सरकार ने गुहार लगाई थी, लेकिन तीन जजों की बेंच ने राहत न देते हुए मामले को संवैधानिक पीठ के समक्ष भेज दिया था।

सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में कहा था कि केवल एलपीजी, केरोसिन और पीडीएस के लिए ही आधार कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है।

आधार के जरिये जनता तक पहुंच रहा है पैसा
सरकार ने कोर्ट में कहा था कि आधार के जरिये सरकार देश के छह लाख गांवों में घर-घर पहुंची है। सरकार ने कहा कि लोगों को मनरेगा के लिए घर तक बैंक पैसा पहुंचा रहे हैं।

प्रधानमंत्री की जनधन योजना की सफलता में आधार की भूमिका रही है। आधार की वजह से सरकार के एलपीजी सब्सिडी में एक साल में 15 से 20 हजार करोड़ बचाए गए। बूढ़े और लाचारों तक घर पर ही पेंशन पहुंच रही है। आधार नहीं होगा तो गरीबों को खानी होंगी दर दर की ठोंकरे।

आधार के समर्थन में आरबीआई ने दिया था तर्क
आरबीआई ने कहा था कि एलपीजी, केरोसिन और पीडीएस में आधार को लिंक करने के कोर्ट ने आदेश दिए थे। ऐसे में क्या कोई अपनी मर्जी से आधार कार्ड के जरिए एकाउंट खोलना चाहता है, तो क्या करे। खास कर तब जब उसके पास आधार के अलावा कोई और दूसरा पहचान पत्र न हो।

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