ADVERTISEMENT

जीएसटी के तहत बैंकों को हर राज्य में कराना होगा अलग रजिस्ट्रेशन

अब बैंकों को जीएसटी के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में अलग-अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. सरकार के इस फरमान से बैंक इनकार नहीं कर सकते. केंद्र सरकार ने बैंकों को यह संकेत दे दिए हैं.
NDTV Profit हिंदीNDTVKhabar News Desk
NDTV Profit हिंदी08:48 PM IST, 12 Jun 2017NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
Follow us on Google NewsNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी

अब बैंकों को जीएसटी के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में अलग-अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. सरकार के इस फरमान से बैंक इनकार नहीं कर सकते. बैंकों को एक जुलाई से लागू होने वाली नई व्यवस्था के लिए खुद को तैयार करना ही होगा. केंद्र सरकार ने बैंकों को यह संकेत दे दिए हैं.

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने सोमवार को कहा कि जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) कानून के तहत बैंकों को हर राज्य में अलग-अलग पंजीकरण कराना होगा, ताकि वे एक जुलाई से लागू होने वाले नए अप्रत्यक्ष कर के लिए तैयार हो सकें. अधिया ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ एक बैठक की.

अधिया ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, "जीएसटी के अंतर्गत बैंकों को हर राज्य में अलग-अलग पंजीकरण कराना होगा. उनके पास दूसरा विकल्प नहीं है. जीएसटी के अंतर्गत यही कानून है. हम इसमें होने वाली परेशानियों को कम करने की कोशिश करेंगे." अधिया ने कहा कि "बैंकों को जीएसटी के लिए तैयार होना होगा. वे ऐसा नहीं कह सकते कि तैयार नहीं हैं."

वित्तमंत्री अरुण जेटली और मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के साथ दिन भर चली इस समीक्षा बैठक में बैंकों के फंसे हुए कर्जों और जीएसटी की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई.
(इनपुट आईएएनएस से)

NDTV Profit हिंदी
फॉलो करें
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT