ADVERTISEMENT

आनंद महिंद्रा के खिलाफ FIR दर्ज, एक्सीडेंट में स्कॉर्पियो का एयरबैग न खुलने से मौत का मामला

FIR against Anand Mahindra: आनंद महिंद्रा और अन्य के खिलाफ IPC के सेक्शन 420 (धोखाधड़ी), 287 (मशीनरी से जुड़ी लापरवाही), 304-A (लापरवाही के चलते मौत), 120-B (आपराधिक षड्यंत्र) के साथ-साथ धारा 506 और 504 के तहत मामला दर्ज हुआ है.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit Desk
NDTV Profit हिंदी12:56 PM IST, 26 Sep 2023NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
Follow us on Google NewsNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी

FIR against Anand Mahindra: महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) के खिलाफ FIR दर्ज हुई है. कानपुर में कोर्ट के आदेश के बाद FIR दर्ज कराई गई है. यह मामला महिंद्रा कंपनी (Mahindra & Mahindra) की SUV स्कॉर्पियो (Scorpio) के एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत से जुड़ा है. आनंद महिंद्रा के अलावा FIR में महिंद्रा ग्रुप की कंपनी टेक महिंद्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO सीपी गुरनानी सहित 11 और लोगों के नाम दिए गए हैं. BQ प्राइम ने इस मामले को लेकर कंपनी को अपने सवाल भेजे हैं, लेकिन अब तक उसपर कोई जवाब नहीं आया है.

जानें क्या है पूरा मामला?

दरअसल, उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजेश मिश्रा का आरोप है कि उनकी महिंद्रा स्कॉर्पियो में एयरबैग नहीं लगाए गए थे, जबकि कंपनी एयरबैग्स लगाने का दावा करती है. इसके चलते एक एक्सीडेंट में उनके बेटे की मौत हो गई. राजेश मिश्रा ने दिसंबर, 2020 में अपने बेटे अपूर्व मिश्रा को 17.4 लाख रुपये की स्कॉर्पियो गिफ्ट की थी.

उनका दावा है कि उन्होंने ये कार आनंद महिंद्रा द्वारा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर विज्ञापित सेफ्टी फीचर्स और टेक्नोलॉजी को देखकर खरीदी थी.

दुर्घटना में एयरबैग नहीं खुलने से बेटे की मौत का आरोप

14 जनवरी, 2022 को अपूर्व जब लखनऊ से कानपुर लौट रहे थे, तो एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई. दरअसल उनकी गाड़ी, कोहरा होने के चलते एक डिवाइडर से टकराकर पलट गई थी. पुलिस ने साफ किया है कि अपूर्व और उनके दो दोस्तों ने इस दौरान सीट बेल्ट भी लगाकर रखी थी. घटना में अपूर्व की मौके पर ही मौत हो गई. राजेश मिश्रा का आरोप है कि दुर्घटना के दौरान एयरबैग नहीं खुले, जिससे उनके बेटे की मौत हो गई. बता दें एयरबैग सभी कारों मे आने वाला एक अहम सेफ्टी फीचर है.

आनंद महिंद्रा और अन्य के खिलाफ IPC के सेक्शन 420 (धोखाधड़ी), 287 (मशीनरी से जुड़ी लापरवाही), 304-A (लापरवाही के चलते मौत), 120-B (आपराधिक षड्यंत्र) के साथ-साथ धारा 506 और 504 के तहत मामला दर्ज हुआ है.

NDTV Profit हिंदी
लेखकNDTV Profit Desk
NDTV Profit हिंदी
फॉलो करें
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT