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SEBI के अंतरिम आदेश के खिलाफ Zee ने खटखटाया SAT का दरवाजा; सोनी के साथ विलय का क्या होगा?

SEBI ने सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका पर किसी लिस्टेड कंपनी या उसके सब्सिडियरी में डायरेक्टर या प्रमुख प्रबंधकीय पद पर रहने पर रोक लगा दी है.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी02:20 PM IST, 13 Jun 2023NDTV Profit हिंदी
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किसी लिस्डेट कंपनी में डायरेक्टर या प्रमुख प्रबंधकीय पद लेने पर रोक के SEBI के अंतरिम आदेश खिलाफ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (ZEEL) के CEO पुनीत गोयनका ने सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) का दरवाजा घटखटाया है. CEO गोयनका के वकील जनक द्वारकादास ने SAT के समक्ष मामले का रखा है. द्वारकादास ने तर्क दिया कि SEBI का आदेश प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है. पुनीत गोयनका की अपील पर SAT गुरुवार 15 जून को सुनवाई करेगा.

SEBI ने ऑर्डर में क्या कहा

मार्केट रेगुलेटर SEBI ने 12 जून को जारी एक अंतरिम आदेश में एस्सेल ग्रुप (Essel Group) के चेयरमैन सुभाष चंद्रा (Subhash Chandra) और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (ZEEL) के CEO पुनीत गोयनका (Punit Goenka) पर किसी लिस्टेड कंपनी या उसकी सब्सिडियरी में डायरेक्टर या प्रमुख प्रबंधकीय पद पर रहने पर रोक लगा दी थी. दोनों पर आरोप है कि उन्होंने लिस्टेड कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (ZEEL) और एस्सेल ग्रुप की दूसरी लिस्टेड कंपनियों से अपने फायदे के लिए फंड्स की हेराफेरी की.

मार्केट रेगुलेटर SEBI के इस आदेश को लेकर Zee के बोर्ड ने कहा कि वो SEBI के ऑर्डर को रीव्यू कर रहा है.

सोनी के साथ विलय में होगी देरी

एलारा सिक्योरिटीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट करण तौरानी के मुताबिक, SEBI की कार्रवाई सोनी ग्रुप की भारतीय यूनिट के साथ Zee के विलय के लिए जोखिम पैदा कर रही है. तौरानी ने कहा, 'Zee के सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील के दो संभावित परिणाम हो सकते हैं: SAT अपील पर रोक लगा सकता है या खारिज कर सकता है.

लेकिन, Zee की दलील खारिज कर दी जाती है, तो तौरानी के मुताबिक सोनी नए CEO के साथ विलय के लिए आगे बढ़ सकती है. उन्होंने कहा कि इसके बाद मर्जर एग्रीमेंट में बदलाव की जरूरत होगी और मिनिस्ट्री ऑफ इन्फार्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग के अप्रूवल की आवश्यकता होगी, जिसमें कुछ सप्ताह लग सकते हैं.

उन्होंने कहा कि मर्जर प्रक्रिया जिस तेज गति से आगे बढ़ने की उम्मीद थी उसमें देरी होगी.

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