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पीपीएफ (PPF) में आपका खाता है तो इससे जुड़े ये नियम और फायदे आपको पता होने चाहिए - 10 बातें

क्या आपके पास अपना पीपीएफ (पब्लिक प्रॉविडेंट फंड=सार्वजनिक भविष्य निधि) अकाउंट है? यदि है तो यह खबर आपके काम की है. यदि आप खाता खुलवाने की सोच रहे हैं तो भी आपको यह पता होना चाहिए कि इससे जुड़े क्या नियम हैं और क्या फायदे हैं.
NDTV Profit हिंदीNDTVKhabar News Desk
NDTV Profit हिंदी10:22 AM IST, 04 Sep 2017NDTV Profit हिंदी
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  1. निवेश का यह एक शानदार विकल्प माना जाता है. इसकी एक वजह यह है कि इस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है. ऐसे में यदि आप इनकम टैक्स बचाने के लिए सेक्शन 80 सी के तहत पीपीएफ में निवेश करते हैं तो इस पर जमा रकम को अपने दस्तावेजों में शो करके टैक्स की छूट का लाभ  भी ले सकते हैं. 
  2. इंट्रेस्ट रेट भले ही गिर रहे हों लेकिन पीपीएफ हमेशा सेविंग के लिए बेहतरीन जरिया रहता है. पीपीएफ में निवेश पर 7.8 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता है. पहले पीपीएफ में ब्याज की दर को लेकर सालाना फैसला होता था लेकिन अब यह प्रति तिमाही होता है. 
  3. यह जानकार आपको बढ़िया लगेगा कि पीपीएफ असल में ईईई यानी exempt, exempt, exempt के तहत आता है यानी कि इसमें डाला गया पैसा, इस पर मिलने वाला ब्याज और मच्योरिटी पर मिलने वाली रकम तीनों ही चीजें टैक्स फ्री हैं. 
  4. एक व्यक्ति एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है. हां अपने बच्चे यानी नाबालिग के लिए वह उसके बिहाफ पर खोल सकता है लेकिन जॉइंट अकाउंट नहीं खोला जा सकता.
  5. आप अपने पीपीएफ अकांउट को 15 साल का समय पूरा होने से पहले ही बंद कर सकते हैं और जमा हुई पूरी रकम निकाल सकते हैं. हालांकि यह केवल निश्चित परिस्थितियों में ही संभव है। गौरतलब है कि इस नियम का फायदा लेने के लिए आपके अकाउंट को कम से कम पांच साल हो चुके होने चाहिए. नियम 1 अप्रैल 2016 से लागू हो चुका है.
  6. किसी गंभीर बीमारी की स्थिति में आप अपना अकाउंट क्लोज कर सकते हैं और पूरी रकम निकाल सकते हैं. इसके अलावा यदि आप अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए रकम का जुगाड़ कर रहे हैं तो पीपीएफ अकाउंट जिसे खोले हुए पांच साल हो चुके हों, से पूरी रकम निकाल सकते हैं.
  7. ध्यान दें कि 15 साल पूरा होने से पहले पीपीएफ अकांउट को बंद तो किया जा सकता है लेकिन इसके लिए आपको 1 फीसदी का ब्याज बतौर पेनल्टी उस ब्याज दर पर चुकाना होगा जोकि आपने अपने अपनी कुल जमा रकम पर हासिल किया होगा.
  8. माइनर के मामले में बात करें तो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक कम से कम 100 रुपये जमा करवाना जरूरी है. 
  9. खाते से आंशिक विदड्रॉल से जुड़ा नियम पहले जैसा ही है और उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह अकाउंट खोलने के सातवें साल से लागू होता है और इसके मुताबिक साल में एक बार कुछ रकम निकाली जा सकती है.
  10. इसमें आप कम से कम 500 रुपये सालाना जमा कर सकते हैं और अधिक से अधिक इसमें आप एक साल में डेढ़ लाख रुपये जमा कर सकते हैं. यदि आपका पहले से ही खाता है, और आपने इस खाते में चालू वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कंट्रीब्यूशन नहीं किया है तो आपको प्रति साल के हिसाब से 50 रुपये जुर्माना देना होगा. 
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