ADVERTISEMENT

रेलवे में टिकट कैंसिल कराने के नियम क्या हैं? पूरी जानकारी यहां पढ़ें

रेलवे में सफर करने वालों को कभी न कभी अपने टिकट को कैंसिल या कहें रद्द करने की जरूरत पड़ी है. ऐसे में यह समझ नहीं आता है कि टिकट कैंसिल करने का नियम क्या है. यह भी जानकारी नहीं होती है कि जो पैसा वापस मिला वह नियम के मुताबिक है या नहीं. कहीं कम पैसे तो नहीं दिए गए. कई बार देखा गया है कि काउंटर पर टिकट कैंसिल करवाने में बहस भी हो जाती है.
NDTV Profit हिंदीProfit Hindi News Desk
NDTV Profit हिंदी09:45 AM IST, 12 Jul 2018NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
Follow us on Google NewsNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी

रेलवे में सफर करने वालों को कभी न कभी अपने टिकट को कैंसिल या कहें रद्द करने की जरूरत पड़ी है. ऐसे में यह समझ नहीं आता है कि टिकट कैंसिल करने का नियम क्या है. यह भी जानकारी नहीं होती है कि जो पैसा वापस मिला वह नियम के मुताबिक है या नहीं. कहीं कम पैसे तो नहीं दिए गए. कई बार देखा गया है कि काउंटर पर टिकट कैंसिल करवाने में बहस भी हो जाती है. इस सब बातों में यह जानना जरूरी कि कब टिकट रद्द करवाया जा रहा है. रेलवे की साइट के अनुसार -

आई- टिकट का रद्दीकरण, ट्रेन जाने से पहले

आई- टिकट का रद्दीकरण देश भर में उपलब्ध किसी भी कम्प्युटरी कृत आरक्षण केन्द्र से किया जा सकता है. उसके पश्चात रद्दीकृत टिकट प्राप्त करे. कोई नकद राशि वापस नही की जाएगी. सर्विस चार्ज भी वापस नही किया जाएगा. टिकट रद्दीकरण के पश्चात, रिफ़ंड की राशि आपके एकाउंट/क्रेडिटकार्ड/डेबिटकार्ड में वापस कर दी जाएगी. रद्दीकरण राशि की कटौती के बाद ही किराए की राशि वापस की जाएगी.
 1) यदि RAC/Waitlisted टिकट रद्द की जाती है तो 60/- रु प्रति यात्री की कटौती होगी.
 2) यदि एक कनफ़र्म्ड टिकट, ट्रेन जाने के 48 घटे के पहले रद्द की जाती है तो रद्दीकरण शुल्क : 240/- रु 1 एसी/एक्जिक्युटिव 
चेयर कार, 200/-रु एसी 2 टायर/एसी,180/- रु 3 टायर/ एसी चेयर कार, 120/- रु स्लीपर क्लास और 60/- रु 2 क्लास
पर प्रतियात्री चार्ज किया जाएगा.
 3) यदि एक कनफ़र्म्ड टिकट, ट्रेन जाने के 48 घटे के अंदर व 12 घटे पहले रद्द की जाती है तो रद्दीकरण
चार्ज किराए का 25% होगा, जिसकी न्यूनतम सीमा उल्लिखित समान दर के अनुसार होगी.

 टिकट का रद्दीकरण, ट्रेन जाने के पश्चात

उल्लेखित नियम के अनुसार ट्रेन जाने के 4 घटे के अंदर, ट्रेन में बैठने के स्थान से भी टिकट रद्द किया जा सकता है.
 1) 200 किमी की दुरी तक ट्रेन जाने के 3 घंटे के अंदर
 2) 201-500 किमी की दुरी तक ट्रेन जाने के 6 घंटे के अंदर
 3) 500 किमी से अधिक की दुरी ट्रेन जाने के 12 घंटे के अंदर
ऊपर वर्णित सभी दशा मे,रद्दीकरण शुल्क किराय का 50% होगा, जिसकी न्यूनतम सीमा उल्लिखित समान दर के अनुसार होगी.

उल्लेखित समय के पश्चात टिकट का रद्दीकरण :

1) स्टेशन मास्टर को I - टिकट देने के पश्चात, टिकट जमा करने की रसीद (टीडीआर) प्राप्त करे.
2) धन वापसी का आवेदन, टिकट जमा करने की मूल प्रति के साथ नीचे लिखे पते पर भेजे : 
महाप्रबंधक (परिचालन), 
इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टुरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड 
पहली मंजिल, इंटरनेट टिकटिंग सेंटर , 
स्टेट एंट्री रोड, 
नई दिल्ली 110055
IRCTC धन वापसी के संबध रेलवे प्रशासन के साथ प्रक्रिया करेगा तथा रिफ़न्ड पास होने के पश्चात आपके एकाऊंट/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड में वापस कर दिया जाएगा.
रिफ़ंड वापसी की प्रक्रिया में कम से कम 60 दिन या अधिक समय भी लग सकता है.

ट्रेन के रद्द हो जाने पर I - टिकट का रद्दीकरण

ट्रेन के प्रस्थान समय से 72 घटो के अंदर किसी भी कम्प्युटराईज्ड आरक्षण केन्द्र पर I - टिकट को रद्द किया जा सकता है.
भारतीय रेलवे के उल्लेखित नियम बिना किसी पुर्व सुचना के बदले जा सकते है.

NDTV Profit हिंदी
फॉलो करें
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT