प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2-जी घोटाला मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत को बताया कि उसके आरोप पत्र में आरोपित 200 करोड़ रुपये के ऐसे लेन-देने में शामिल थे जो कि ‘वैध’ व ‘उचित’ नहीं था। इन आरोपियों में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा तथा द्रमुक सांसद कनिमोई शामिल है।
विशेष लोक अभियोजक आनंद ग्रोवर ने आरोप तय करने के लिए अपने पक्ष को आगे बढ़ाते हुए अदालत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि डीबी ग्रुप कंपनी से कुसेगांव फूट्र्स एंड वेजीटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड तथा सिनेयुग फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिये द्रमुक संचालित कलैगनर टीवी को 200 करोड़ रुपये के स्थानांतरण से जुड़े लेन-देन की शृंखला ‘उचित कारोबारी लेन-देन’ नहीं था।
उन्होंने विशेष सीबीआई जज ओपी सैनी की अदालत में कहा, हम (प्रवर्तन निदेशालय) कह रहे हैं कि यह उचित व वैध लेन-देन नहीं था।