भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अमेजन पे पर 3.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. RBI ने अमेजन पे पर यह जर्माना भारतीय नियमों का पालन न करने की वजह से लगाया है. केंद्रीय बैंक की ओर से कहा गया है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर 27 अगस्त 2021 के प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) संबंधी मास्टर निदेशों (समय-समय पर यथा अद्यतन) और 25 फरवरी के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा अद्यतन) के कतिपय प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने के लिए ₹3,06,66,000/- (तीन करोड़ छह लाख छियासठ हजार रुपए मात्र का मौद्रिक दंड लगाया है.
बैंक ने अपने बयान में कहा कि यह दंड, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है. यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त संस्था द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है.
क्या है मामला
यह पाया गया कि संस्था केवाईसी अपेक्षाओं पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं कर रही थी. इसके लिए संस्था को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए.
संस्था के उत्तर पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुपालन नहीं करने का उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है.