सरकार रियल एस्टेट को LTCG से जुड़ी राहत देने की तैयारी में है. इंडेक्सेशन (Indexation) से जुड़े इस नियम के लिए बजट में संशोधन पेश किया जाएगा.
वित्त मंत्री द्वारा फाइनेंस बिल में संशोधन के लिए बढ़ाई गई लिस्ट के मुताबिक रियल एस्टेट LTCG में 2 विकल्प दिए जा सकते हैं. पहले विकल्प के तहत 20% LTCG के साथ विक्रेता इंडेक्सेशन का तरीका अपना सकते हैं. जबकि दूसरे विकल्प में बिना इंडेक्सेशन के 12.5% का नियम होगा, जो हाल के बजट में पेश किया गया था.
जानकारी के मुताबिक ये नियम 23 जुलाई 2024 से लागू होंगे. मतलब इससे पहले जो भी प्रॉपर्टी खरीदी गई है, उसे बेचते वक्त लोगों को ये दो ऑप्शन उपलब्ध होंगे.
हाल में पेश हुए बजट में इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा दिया गया था. सरकार का कहना था कि टैक्स सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा सरल करने की कोशिश की जा रही है. दरअसल इंडेक्सेशन में किसी अवधि की महंगाई के साथ-साथ प्रॉपर्टी की मरम्मत या इसके डेवलपमेंट में खर्च किए गए पैसे का भी डिडक्शन मिलता था.