मुंबई जैसे शहरों में पार्किंग एक कभी न सुलझने वाली समस्या है, ये समस्या सिर्फ सार्वजनिक जगहों पर पार्किंग को लेकर नहीं है, बल्कि रेजिडेंशियल सोसायटीज में पार्किंग की शिकायतें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं. इसे लेकर हाउसिंग रेगुलेटर महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटर अथॉरिटी (MahaRERA) ने एक सर्कुलर जारी किया है.
महाराष्ट्र रेरा ने खरीदी गई या आवंटित पार्किंग पर विवादों से बचने के लिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, पार्किंग नंबर, बिल्डिंग में पार्किंग के असली जगह से जुड़ी सभी चीजों के लिए साफ आदेश जारी किया है. फ्लैट की रजिस्ट्री के बाद, डेवलपर को पार्किंग से जुड़ी इन सभी डिटेल्स को अलॉटमेंट लेटर और एग्रीमेंट फॉर सेल के साथ जोड़कर देना जरूरी होगा. इसके लिए महारेरा ने कवर्ड पार्किंग, गैराज, ओपन पार्किंग और मैकेनाइज्ड पार्किंग के लिए एक नए नियम जारी किए हैं.
दरअसल, डेवलपर्स की ओर से बेची गई और अलॉट की गई पार्किंग को लेकर महारेरा के पास कई शिकायतें आई हैं. इसमें कई तरह की शिकायतें होती हैं, जैसे- पार्किंग ऐसी जगह दी गई हो, जिसमें बिल्डिंग की बीम या खंभे की वजह से मुश्किल हो, गाड़ी पार्किंग में सही तरीके से पार्क नहीं की जा सके, कार से बाहर निकलने के लिए दरवाजा नहीं खोल सकें और पार्किंग इतनी छोटी दी गई है कि जो काफी नहीं है.
बिल्डिंग की बीम या खंभे से रुकावट
गाड़ी सही से पार्क नहीं हो रही
कार का दरवाजा खोलने में दिक्कत
पार्किंग की जगह काफी छोटी
इसलिए, महारेरा ने इस मामले का संज्ञान लिया और इसे आगे रोकने के लिए नया सर्कुलर जारी किया है. महारेरा के इस नए मॉडल ड्राफ्ट क्लॉज में, बिल्डिंग में पार्किंग लॉट नंबर, पार्किंग की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, पार्किंग ब्लॉक की लोकेशन वगैरह के बारे में सभी डिटेल्स शामिल हैं. आगे जाकर भविष्य में इसे लेकर कोई विवाद पैदा न हो, डेवलपर को ये सभी जानकारियां एलॉटमेंट लेटर और एग्रीमेंट फॉर सेल के साथ ही देनी होंगी.
डेवलपर को पार्किंग से जुड़ी सभी डिटेल्स लिखित में देनी होगी
इसे अलॉटमेंट लेटर और सेल एग्रीमेंट के साथ ही देना होगा
पार्किंग लॉट नंबर, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई बतानी होगी
पार्किंग ब्लॉक की लोकेशन की भी डिटेल देनी होगी
आगे जाकर भविष्य में इसे लेकर कोई विवाद पैदा न हो
दिसंबर 2022 में जारी मॉडल एग्रीमेंट फॉर सेल में कारपेट एरिया, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड और ट्रांसफर एग्रीमेंट का जिक्र हर सेल एग्रीमेंट में अनिवार्य कर दिया गया था. और पार्किंग के लिए जिसे नॉन-नेगोशिएबल बना दिया गया है, घर खरीदार की रजामंदी के बावजूद किए गए किसी भी बदलाव को महारेरा स्वीकार नहीं करेगा.
यानी महारेरा चाहता है कि पार्किंग लॉट को लेकर नए सर्कुलर का डेवलपर सख्ती से पालन करें. इससे पार्किंग लॉट में होने वाली किसी भी असुविधा और परेशानी से बचा जा सकेगा, जिसका सामना आमतौर पर एक घर खरीदार करता है.