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हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में मिलने वाली सुविधाएं समय पर देनी होंगी, MahaRERA ने डेवलपर्स के लिए सख्त किए नियम

नए नियम के मुताबिक अब एनेक्सचर-I सरकार के साथ रजिस्टर्ड बिक्री एनेक्सचर दस्तावेज का हिस्सा होगा. ये कदम डेवलपर्स के लिए जरूरी बना देगा कि वो घर खरीदारों को पहले से तय समय पर एमिनिटीज-फैसिलिटीज की डिलिवरी करें.
NDTV Profit हिंदीवैभव शर्मा
NDTV Profit हिंदी02:59 PM IST, 31 Jul 2024NDTV Profit हिंदी
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अक्सर फ्लैट बेचते समय डेवलपर घर खरीदारों को तमाम तरह की सुविधाएं देने का वादा करते हैं, लेकिन जब फ्लैट डिलिवर होता है, तो कई बार घर खरीदारों को मायूसी हाथ लगती है, क्योंकि जिन फैसिलिटीज और एमिनिटीज का वादा करके डेवलपर ने फ्लैट बेचा था, वो कई बार होती ही नहीं है. ऐसे में घर खरीदार खुद को ठगा हुआ महसूस करता है.

तो ऐसे घर खरीदारों के लिए खुशखबरी है, महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (MahaRERA) ने डेवलपर्स के लिए रजिस्ट्रेशन के समय एनेक्सचर-1 में ही सेल एग्रीमेंट में मिलने वाली सुविधाओं की प्रस्तावित तारीख बताना जरूरी कर दिया है.

नए नियम के मुताबिक अब एनेक्सचर-I सरकार के साथ रजिस्टर्ड बिक्री एनेक्सचर दस्तावेज का हिस्सा होगा. ये कदम डेवलपर्स के लिए जरूरी बना देगा कि वो घर खरीदारों को पहले से तय समय पर एमिनिटीज-फैसिलिटीज की डिलिवरी करें.

इनमें स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, थिएटर, क्लब हाउस, जिम, टेबल टेनिस एरिया, स्क्वैश कोर्ट, चेस एरिया, गार्डन, सीनियर सिटिजन जोन, जॉगिंग ट्रैक, जूस बार, बच्चों के खेल का एरिया सब तय समय से खरीदार को देना होगा.

नॉन नेगोशिएबल बना रहेगा पहला एग्रीमेंट

ये प्रावधान डेवलपर्स के लिए नॉन-नेगोशिएबल होंगे, मतलब वो अपनी मर्जी से इनमें कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे. नियमों में घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर खरीदारों के हक की रक्षा के लिए डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, अपार्टमेंट का कारपेट एरिया, कन्वेयंस डीड, अलॉटमेंट लेटर और पार्किंग के प्रावधान शामिल हैं. इसके अलावा अब से, सेल एग्रीमेंट के एनेक्सचर -II में सुविधाओं की विस्तृत जानकारी देना जरूरी हो गया है.

डेवलपर के लिए ये भी जरूरी होगा कि कौन कौन सी प्रस्तावित सुविधाएं बिल्डिंग और/या कॉमन एरिया और/या लेआउट में दी जाएंगी. इसके पूरी होने की तारीख, सोसायटी या निवासियों को हैंडओवर करने की तारीख, OC की प्रस्तावित तारीख, कितनी और कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, ये सारी जानकारी देनी होगी.

MahaRERA ने स्टेकहोल्डर से भी लिए थे सुझाव

MahaRERA ने अप्रैल महीने के आखिर में, 27 मई तक तमाम स्टेकहोल्डर से सुझाव और राय मंगवाई थी और एक ड्राफ्ट ऑर्डर निकाला था. फीडबैक और कई जानकारों के साथ चर्चा के आधार पर, कई नए पहलुओं को फाइनल ड्राफ्ट में शामिल किया गया है. फाइनल ड्राफ्ट में परियोजना के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) की अनुमानित तारीख, मिलने वाली फैसिलिटीज की जानकारी बताना भी जरूरी होगा.

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