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RERA : 14 और राज्य रीयल एस्टेट कानून को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में

रीयल एस्टेट (नियमन एवं विकास) कानून- RERA-  को 14 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने क्रियान्वित किया है. वहीं 14 अन्य राज्य इन नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यह जानकारी दी.
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NDTV Profit हिंदी01:38 PM IST, 05 May 2017NDTV Profit हिंदी
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रीयल एस्टेट (नियमन एवं विकास) कानून- RERA-  को 14 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने क्रियान्वित किया है. वहीं 14 अन्य राज्य इन नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी.

आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव रंजन मिश्र ने कहा, ‘‘इस कानून के तहत बने नियामक के पास मौजूदा रीयल एस्टेट परियोजनाओं को जुलाई अंत तक पंजीकृत कराना होगा.’’ उन्होंने फिक्की, ग्रांट थॉर्नटन और खेतान एंड कंपनी द्वारा आयोजित रीयल्टी सम्मेलन के मौके पर अलग से बताया कि अभी तक 14 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने इस कानून का क्रियान्वयन किया है. 14 अन्य राज्य इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं। हमें उम्मीद है कि वे जल्द इसे लागू करेंगे.

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आदर्श कानून नहीं है, लेकिन इसे संसद ने पारित किया है. इस कानून का क्रियान्वयन उसकी मूल भावना में किया जाएगा. इस कानून का मकसद रातों रात गायब होने वाली कंपनियों से संपत्ति के खरीदारों को संरक्षण देना है. संसद ने इसे मार्च, 2016 में पारित किया. यह कानून इस महीने से अस्तित्व में आया है.

जिन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने इस कानून को अधिसूचित किया है उनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, ओड़िशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, दिल्ली और लक्षद्वीप शामिल हैं. कानून के प्रावधानों के तहत ऐसी मौजूदा परियोजनाएं जिनके पूर्ण होने का प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, उनके डेवलपर्स को कानून लागू होने की तारीख से तीन महीने के भीतर परियोजनाओं के पंजीकरण के लिए प्राधिकरण के पास आवेदन करना होगा.

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