भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विभिन्न दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को लेकर सोमवार को देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) पर एक करोड़ रुपये और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. आरबीआई ने एक बयान में कहा कि ‘भारतीय रिजर्व बैंक ने (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिन्दा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी– वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग) निर्देश 2016'' में निहित निर्देशों का पालन न करने पर एसबीआई पर जुर्माना लगाया गया.
केंद्रीय बैंक ने एक अलग बयान में कहा कि 'ग्राहक सुरक्षा- अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की सीमित देयता', 'बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे', 'बैंकों के क्रेडिट कार्ड संचालन' और 'बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में आचार संहिता' पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया. यह मौद्रिक जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है.
एक्सिस बैंक पर भी लगा था 25 लाख रुपये का जुर्माना
आरबीआई ने सितंबर में एक्सिस बैंक लि. पर अपने ग्राहक को जानो (KYC) के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. केंद्रीय बैंक ने कहा था कि फरवरी और मार्च, 2020 के दौरान एक्सिस बैंक के एक ग्राहक के खाते की जांच की गई. जांच में यह पाया गया कि बैंक आरबीआई के केवाईसी को लेकर जारी निर्देश, 2016 में निहित प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहा.
बयान के अनुसार बैंक संबंधित खाते के संबंध में उचित जांच-परख करने में विफल रहा. इससे बैंक यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि ग्राहक के खाते में लेन-देन उसके कारोबार और जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप हो. आरबीआई ने इस संदर्भ में बैंक को नोटिस दिया. नोटिस के जवाब और मौखिक स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाने का निर्णय किया.