ADVERTISEMENT

सेबी ने एनालिस्ट मनीष गोयल पर लगाया जुर्माना, जानें क्यों

बाजार नियामक सेबी ने शेयर बाजार के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में एक व्यक्ति पर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक मनीष गोयल (मनीष कुमार गोयल) को यह जुर्माना 45 दिन के अंदर जमा करना होगा.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit Desk
NDTV Profit हिंदी10:28 AM IST, 14 Aug 2023NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
Follow us on Google NewsNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी

बाजार नियामक सेबी ने शेयर बाजार के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में एक व्यक्ति पर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक मनीष गोयल (मनीष कुमार गोयल) को यह जुर्माना 45 दिन के अंदर जमा करना होगा.

सेबी ने अपने 46 पन्नों के आदेश में कहा कि मनीष ने एक अनुसंधान विश्लेषक के रूप में अपनी सेवाओं के लिए शुल्क लेकर 583 ग्राहकों से 4.16 करोड़ रुपये जुटाए. हालांकि, अनुसंधान विश्लेषक (आरए) के तौर पर वह मानदंडों की बुनियादी आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहे. उन्होंने सुनिश्चित रिटर्न का भी वादा किया और ग्राहकों को अपनी सेवाएं गलत तरीके से बेचीं.

नियामक ने पाया कि मनीष ने संदेश एप व्हाट्सएप/टेलीग्राम पर विभिन्न समूहों के सदस्यों को आश्वासन दिया था कि यदि किसी विशेष स्टॉक अनुशंसा के कारण किसी को नुकसान होता है तो उन्हें एक स्टॉक अनुशंसा मुफ्त में मिलेगी.

NDTV Profit हिंदी
लेखकNDTV Profit Desk
NDTV Profit हिंदी
फॉलो करें
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT