सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय के पैरोल को 6 फरवरी 2017 तक बढ़ा दिया है और साथ ही कहा है कि अगर जेल से बाहर रहना है तो इस तय तारीख तक 600 करोड़ रुपये सेबी के सहारा अकाउंट में जमा किए जाएं. गौरतलब है कि सहारा समूह काफी वक्त से सेबी के साथ एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके तहत उन्हें निवेशकों को 24 हज़ार करोड़ रुपये लौटाने हैं. सहारा ने अभी तक 11 हज़ार करोड़ रुपये लौटा दिए हैं. सहारा ने अपनी रिपेमेंट योजना कोर्ट के सामने रखी है और कहा है कि कंपनी बाकी की रकम ढाई साल में जमा कर देगी.
इस पर कोर्ट ने सहारा से कहा कि आपने पहले कहा था कि आपके पास 1 लाख 87 हज़ार रुपये की जायदाद है. तो क्या आप 20 हज़ार करोड़ रुपये की रकम का भुगतान नहीं कर सकते. सहारा के वकील कपिल सिब्बल ने इस पर कहा कि मार्केट के हालात ठीक नहीं है. कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा 'मार्केट जैसी चीज़ें सब नज़रिए की बात है. किसी के लिए बाज़ार अभी अच्छा है और किसी के लिए बुरा.'
68 साल के रॉय को मार्च 2014 में तब गिरफ्तार कर लिया गया था जब सहारा ने कोर्ट के एक आदेश का पालन नहीं किया था. इस आदेश में कहा गया था कि सहारा उन लाखों छोटे निवेशकों को पैसा लौटाए जिन्हें वे बॉन्ड बेचे गए थे जो गैरकानूनी की गैरकानूनी थे.