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बैंक खाते से कट जाएंगे पैसे, नहीं आएगा SMS! स्‍पैम से बचाने के TRAI के आदेश का साइड-इफेक्‍ट; यहां मिलेंगे सारे सवालों के जवाब

इस प्रतिबंध में ऐसे कॉल बैक नंबरों को भी शामिल किया गया है, जो टेलिकॉम कंपनियों के साथ वाइटलिस्ट या रजिस्टर्ड नहीं हैं.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी05:54 PM IST, 24 Aug 2024NDTV Profit हिंदी
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आप कोई UPI पेमेंट करते हैं, क्रेडिट या डेबिट कार्ड स्‍वैप करते हैं या फिर किसी सर्विसे के बदले आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटते हैं तो आपके मोबाइल में इसका मैसेज आ जाता है. लेकिन हो सकता है कि अगले महीने से मोबाइल बैंकिंग सर्विस एक्टिवेट होने के बावजूद आपके मोबाइल में SMS न आए!

ET की रिपोर्ट के मुताबिक, कंज्‍यूमर्स को अगले महीने से बैंकों, वित्तीय संस्थानों और ई-कॉमर्स कंपनियों के SMS मिलने में दिक्‍कतें हो सकती हैं. हमारी-आपकी सुविधा के लिए ही उठाए गए एक जरूरी कदम के चलते ये परेशानी पैदा हो सकती है.

आखिर वजह क्‍या है?

दरअसल, TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निर्देश के मुताबिक, टेलिकॉम कंपनियों को 1 सितंबर से ऐसे मैसेज ट्रांसमिट करने पर रोक है, जिनमें कोई URL, OTT लिंक या APK (एंड्रॉइड एप्लिकेशन पैकेज) शामिल हैं.

साथ ही इस प्रतिबंध में ऐसे कॉल बैक नंबरों को भी शामिल किया गया है, जो टेलिकॉम कंपनियों के साथ वाइटलिस्ट या रजिस्टर्ड नहीं हैं.

स्‍पैम और फिशिंग रोकना है उद्देश्‍य

TRAI के इस कदम का मकसद स्पैम विशेष रूप से फिशिंग मैसेज पर अंकुश लगाना है. टेलीकॉम रेगुलेटर ने 20 अगस्त को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी.

सभी एक्सेस प्रोवाइडर्स को URL, OTT लिंक या कॉल-बैक नंबर वाले संदेश भेजना बंद करने के लिए कहा गया है, जो टेलीकॉम कंपनियों के साथ रजिस्‍टर्ड नहीं हैं.

टेलीकॉम कंपनियों से कहा गया है कि कंटेंट टेम्पलेट्स के इस्‍तेमाल की मॉनिटरिंग करें और उनका दुरुपयोग रोकें.

1 सितंबर से लागू होंगे नियम!

TRAI का ये आदेश 1 सितंबर से ही लागू होने की उम्‍मीद है. ये गाइडलाइन पहली बार मई 2023 में जारी की गई थी. 20 अगस्‍त को जारी नोटिफिकेशन में सर्विस प्रोवाइडर्स को 15 दिन के भीतर कोड ऑफ प्रैक्टिस' अपडेट करने को कहा गया था. साथ ही निर्देश जारी होने के 45 दिनों के भीतर कंप्‍लायंस रिपोर्ट भी प्रस्‍तुत करने को कहा गया है.

FAQs

स्‍पैम कॉल्‍स और फिशिंग रोकने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI की सख्‍ती अगले महीने से लागू हो सकती है. इसके चलते बैंक और NBFCs के मैसेज सर्विसेज भी बाधित हो सकती है.

1). क्‍या है TRAI का निर्देश?

TRAI के नोटिफिकेशन के अनुसार, सिर्फ वही SMS भेजे जा सकते हैं, जिनमें URL, OTT लिंक, APK या कॉल-बैक नंबर पहले से रजिस्टर्ड हों.

2). क्‍या होगा असर?

आपको बैंक और फाइनेंशियल SMS, जैसे पैसे कटने या जमा होने की जानकारी, मिलने में दिक्कत हो सकती है, अगर बैंक ने अपने SMS सर्विस रजिस्टर नहीं किया है.

3). क्या कोई SMS नहीं मिलेगा?

नहीं, सिर्फ वही SMS बैन होंगे, जिनमें URL, OTT लिंक, APK या कॉल-बैक नंबर होंगे और जो रजिस्टर नहीं कराए गए होंगे.

4). क्‍या 2021 जैसी स्थिति फिर से होगी?

हां, हो सकता है. अगर SMS रजिस्टर नहीं हुए तो मार्च 2021 जैसी स्थिति फिर से हो सकती है, जब बहुत सारे SMS ब्लॉक हो गए थे. मार्च 2021 में भी ऐसी स्थिति आई थी, जब नई टेक्नोलॉजी लागू करने के चलते बहुत सारे SMS ब्लॉक हो गए थे. हालांकि अगर कंपनियों ने SMS सर्विस रजिस्‍टर कर ली तो ऐसा नहीं होगा.

5). इंडस्ट्री की क्या है प्रतिक्रिया?

मोबाइल कंपनियां TRAI से इस नियम को लागू करने के लिए थोड़ेऔर समय की मांग कर रही हैं, क्योंकि उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करना है. हालांकि TRAI का कहना है कि उसने पहले ही काफी समय दे दिया है.

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