भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने किसी जिले में दूरसंचार नेटवर्क में गड़बड़ी से उपभोक्ताओं के प्रभावित होने की जानकारी देने का निर्देश मंगलवार को दूरसंचार कंपनियों को दिया. ट्राई ने बयान में कहा कि दूरसंचार सेवाएं देने वाली कंपनियों को किसी जिले में बड़े स्तर पर नेटवर्क ठप होने के सभी मामलों की जानकारी देने को कहा गया है. चार घंटे से अधिक समय तक नेटवर्क ठप रहने पर उसकी जानकारी 24 घंटे के भीतर देनी होगी.
यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. दूरसंचार नियामक का यह कदम सीमावर्ती एवं पर्वतीय इलाकों में लंबे समय तक दूरसंचार सेवाएं ठप रहने से जुड़ी शिकायतें सामने आने के बाद उठाया है.
ट्राई ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों को नेटवर्क ठप होने की असली वजह के बारे में बताने के साथ ही सेवा बहाल होने के 72 घंटों के भीतर उठाए गए कदमों की भी जानकारी देनी होगी.