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आज पैन से आधार लिंक नहीं हुआ तो फाइल होने के बावजूद रद्द हो जाएगा आपका ITR..

अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आप अच्छी-खासी दिक्कत में फंस सकते हैं. अगर आपने अब तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है तो अब भी आपके पास समय है कि यह काम कर लें.
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NDTV Profit हिंदी02:52 PM IST, 31 Aug 2017NDTV Profit हिंदी
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अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आप अच्छी-खासी दिक्कत में फंस सकते हैं. अगर आपने अब तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है तो अब भी आपके पास समय है कि यह काम कर लें. वैसे तो इस काम के लिए आज, यानी 31 अगस्त आखिरी तारीख है, लेकिन अटकलें हैं कि आज वित्त मंत्रालय इस मियाद को बढ़ा सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हुआ, तो क्या-क्या हो सकता है... आइए जानें...

पढ़ें- इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जोड़ने का तरीका...

1.    यदि आपने 5 अगस्त (अंतिम तिथि) से पहले आयकर रिटर्न फाइल कर दी थी, लेकिन आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया, तो हो सकता है कि आयकर विभाग आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को प्रॉसेस न करे.

2.    कुछ जानकारों का मानना है कि यदि आपकी आईटीआर प्रॉसेस नहीं की जाएगी, तो यह आईटीआर फाइल नहीं करने जैसी ही स्थिति होगी, हालांकि इसके लिए आईटीआर फाइल करने वाले को आईटीआर फाइल नहीं करने का दोषी नहीं माना जा सकता.

पढ़ें- एसएमएस के जरिए पैन से आधार जोड़ने का तरीका...

3.    जानकारों की मानें, तो ऐसी स्थिति में, जब आपकी आईटीआर को प्रॉसेस नहीं किया जाएगा, तो उसमें आपका एक नुकसान यह हो सकता है कि आपके रिटर्न में यदि कोई रिफंड मिलना था, तो वह आपको अभी नहीं मिलेगा.

वीडियो- आधार कार्ड को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की मियाद बढ़ी 



वैसे हो सकता है, सरकार इस तारीख को भी बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दे. वित्त मंत्रालय पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर इस साल के अंत तक करने की घोषणा आज ही कर सकता है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी भाषा ने छापा है कि सरकार गुरुवार को इस बारे में फैसला करेगी कि क्या पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाई जाएगी या नहीं.

इनपुट- एजेंसियां

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