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Health Insurance: एक घंटे के भीतर मिलेगी कैशलेस इलाज की अनुमति, डिस्चार्ज होने के 3 घंटे में होगा क्लेम सेटलमेंट

IRDAI के सर्कुलर के अनुसार, क्‍लेम सेटलमेंट के लिए, पॉलिसी होल्‍डर्स को कोई डॉक्‍युमेंट जमा करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि बीमाकर्ता और TPA को अस्पतालों से जरूरी डॉक्‍युमेंट्स लेने होंगे.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी09:47 AM IST, 30 May 2024NDTV Profit हिंदी
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IRDAI Health Insurance New Circular: हेल्‍थ इंश्‍योरेंस पॉलिसी होल्‍डर्स के लिए राहत भरी खबर है. इंश्‍योरेंस रेगुलेटर (IRDAI) ने पॉलिसी होल्डर्स के हित में बड़ा फैसला किया है. IRDAI ने बुधवार को हेल्‍थ इंश्‍योरेंस पर एक मास्‍टर सर्कुलर जारी कर स्पष्ट किया है कि बीमा कंपनियों को पॉलिसी होल्डर्स की ओर से क्लेम का अनुरोध मिलने के एक घंटे के भीतर कैशलेस इलाज की अनुमति देनी होगी.

वहीं, डिस्चार्ज रिक्‍वेस्‍ट मिलने के तीन घंटे के अंदर बीमा कंपनियों को क्लेम सेटलमेंट करना होगा. अगर तीन घंटे में क्लेम सेटलमेंट नहीं होता है तो बीमा कंपनी हॉस्पिटल चार्जेस की भरपाई करेगी.

हेल्‍थ इंश्‍योरेंस पर IRDAI का नया मास्‍टर सर्कुलर, पहले जारी किए गए 55 सर्कुलर को निरस्‍त करता है. IRDAI ने कहा कि ये पॉलिसी होल्‍डर्स के सशक्‍तिकरण और इनक्‍लूसिव हेल्‍थ इंश्‍योरेंस को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्‍वपूर्ण कदम है.

सर्कुलर में पॉलिसी होल्‍डर्स के लिए उपलब्ध हेल्‍थ पॉलिसी में पात्रताओं को आसानी से समझने के लिए एक जगह पर लाया गया है. साथ ही हेल्‍थ इंश्‍योरेंस लेने वाले पॉलिसी होल्डर्स को बिना रुकावट, तेज क्‍लेम एक्‍सपीरिएंस देने और इस सेक्‍टर में एडवांस्ड सर्विस स्‍टैंडर्ड्स सुनिश्चित करने के उपायों पर जोर दिया गया है.
IRDAI

सर्कुलर में और क्‍या-क्‍या कहा गया?

  • जिन पॉलिसी होल्डर्स के पास एक से ज्यादा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है, उनको वो पॉलिसी चुनने का मौका मिलेगा, जिसके तहत वो स्वीकार्य क्लेम अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं.

  • बीमाकर्ताओं (insurers) को प्रत्येक पॉलिसी दस्तावेज के साथ एक ग्राहक सूचना पत्र (CIS) भी देना होगा.

  • ट्रीटमेंट के दौरान पॉलिसी होल्‍डर्स की मृत्यु की स्थिति में बीमा कंपनी, क्लेम अप्रूवल प्रोसेस के रिक्‍वेस्‍ट पर तुरंत कार्रवाई करेगा. साथ ही पार्थिव शरीर (मृत व्यक्ति का शरीर) को तुरंत अस्पताल से निकलवाएगा.

  • क्‍लेम सेटलमेंट के लिए, पॉलिसी होल्‍डर्स को कोई डॉक्‍युमेंट जमा करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि बीमाकर्ता और TPA को अस्पतालों से जरूरी डॉक्‍युमेंट्स लेने होंगे.

  • पॉलिसी अवधि के दौरान कोई दावा नहीं होने की स्थिति में बीमाकर्ता, पॉलिसी होल्डर्सों को रिवार्ड के तौर पर बीमा राशि बढ़ाकर या प्रीमियम राशि में छूट देकर ऐसे नो क्लेम बोनस को चुनने का विकल्प दे सकते हैं.

  • यदि पॉलिसी होल्डर्स पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय अपनी पॉलिसी कैंसिल करने का विकल्प चुनता है, तो उसे समाप्त नहीं हुई यानी शेष पॉलिसी अवधि के लिए रिफंड मिलेगा.

पोर्टेबिलिटी रिक्‍वेस्‍ट

भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो (IIB) पोर्टल पर पोर्टेबिलिटी रिक्‍वेस्‍ट के संबंध में, IRDAI ने कहा कि मौजूदा बीमाकर्ता (Existing Insurer) और अधिग्रहण करने वाले बीमाकर्ता (Acquiring Insurers) के लिए कार्रवाई करने के लिए सख्त समयसीमाएं लगाई जा रही हैं.

यदि लोकपाल के आदेशों को 30 दिनों के भीतर लागू नहीं किया जाता है, तो बीमाकर्ता को पॉलिसी होल्‍डर्स को हर दिन 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा.

पिछले दिनों हेल्‍थ इंश्‍योरेंस पॉलिसी को लेकर लोकल सर्कल्‍स का एक सर्वे आया था, जिसमें पॉलिसी होल्‍डर्स ने रिजेक्‍शन समेत कई तरह की दिक्‍कतों के बारे में बताया था. उम्‍मीद की जा रही है कि IRDAI का नया सर्कुलर काफी हद तक इन दिक्‍कतों को दूर करेगा.

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