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कमोडिटी एक्सचेंज 'आउटेज' को मैनेज करने के लिए SEBI ने बनाया नया SOP, बढ़ाया ट्रेडिंग का समय

कमोडिटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में ट्रेडिंग के दौरान कोई परेशानी आती है, तो 15 मिनट के अंदर इसकी जानकारी देनी होगी.
NDTV Profit हिंदीमंगलम मिश्र
NDTV Profit हिंदी10:22 AM IST, 28 May 2024NDTV Profit हिंदी
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कमोडिटी एक्सचेंज में आउटेज को मैनेज करने के लिए मार्केट रेगुलेटर SEBI ने 'मानक संचालन प्रक्रिया' (SOP) तय किया है. मार्केट रेगुलेटर ने सोमवार को जारी किए सर्कुलर में एक्सचेंजेस को निर्देश दिया कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में ट्रेडिंग के दौरान कोई रुकावट आती है, तो 15 मिनट के अंदर इसकी जानकारी देनी होगी, साथ ही ऐसी परिस्थिति में ट्रेडिंग के समय को 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाएगा.

एक्सचेंजेस को 15 मिनट में ये जानकारी अपनी वेबसाइट पर जारी करनी होगी, ताकि मार्केट में निवेश करने वालों को पता चल सके. इसके साथ ही मार्केट रेगुलेटर SEBI को दिए गए ई-मेल पर इसकी जानकारी देनी होगी.

अगर ये गड़बड़ी आगे भी जारी रहती है तो अगले 45 मिनट के अंदर फिर से इसे बताना पड़ेगा. इसके साथ ही, स्टॉक एक्सचेंज को ट्रेडिंग के घंटे बढ़ाने के बारे में भी SEBI को जानकारी देनी पड़ेगी.

SEBI ने फैसला मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में लगातार चल रहे आउटेज यानि ट्रेडिंग में अचानक रुकावट आने के चलते लिया है.

SEBI के ये नए नियम 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे.

तब नहीं बदलेगा समय

मार्केट रेगुलेटर ने तय किया कि अगर आउटेज केवल एक एक्सचेंज में होता है, तो मार्केट के घंटे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

इस तरह बढ़ेगा समय

SEBI ने बताया, 5 PM से रात 9 PM तक के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए,अगर ट्रेडिंग मार्केट क्लोज होने से 30 मिनट (जानकारी देने के 15 मिनट के अलावा) पहले नॉर्मल हो जाती है, तो ट्रेडिंग के घंटे में कोई बदलाव नहीं होगा.

वहीं एक्सचेंज को सभी मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए 4:30 PM या 8:30 PM की ट्रेडिंग के लिए 4:15 PM या 8:15 PM तक जानकारी देनी होगी.

अगर एक्सचेंज ने मार्केट में निवेशकों को दिए गए समय तक जानकारी दे दी, तो ट्रेडिंग का समय अलग से नहीं बढ़ाया जाएगा.

अगर ट्रेडिंग वापस शुरू होने की जानकारी 4:45 PM या 8:45 PM बजे दी गई, तो ट्रेडिंग को 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाएगा. ये टाइमिंग 5 PM या 9 PM लागू होगी. अगर इसकी जानकारी को 4:45 PM या 8:45 PM तक नहीं दी गई, तो ट्रेडिंग को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. वहीं, कमोडिटी एक्सचेंज को बताना पड़ेगा कि इन्वेस्टर कब लॉगिन करके अपनी पोजीशन को बदल सकता है.

11:30 PM/ 11:55 PM तक के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, SEBI ने बताया कि मार्केट इन्वेस्टर्स को 10:45 PM या 11:10 PM तक बताना होगा कि ट्रेडिंग 11 PM या 11:25 PM तक शुरू होगी. ट्रेडिंग शुरू होने की जानकारी 11:10 PM से पहले देनी होगी.

SEBI ने कहा, 'एक्सचेंज को कमोडिटी ट्रेडर्स को जानकारी देनी होगी कि 11:25 PM बजे 30 मिनट के लिए ट्रेडिंग शुरू होगी और ये 11:55 PM तक रहेगी. अगर इसकी जानकारी 11:10 PM तक नहीं दी गई, तो उस दिन ट्रेडिंग के घंटे नहीं बढ़ाए जाएंगे'.

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