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मुंबई में 'डब्बा ट्रेडिंग' करने वाला ब्रोकर गिरफ्तार, 3 महीने में 4,672 करोड़ रुपये का किया ट्रांजैक्शन

मुंबई पुलिस ने 45 साल के स्टॉक ब्रोकर को गिरफ्तार किया है, जो गैर-कानूनी डब्बा ट्रेडिंग में शामिल था.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी03:56 PM IST, 22 Jun 2023NDTV Profit हिंदी
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मुंबई पुलिस ने 45 साल के शेयर ब्रोकर को गिरफ्तार किया है, जो गैर-कानूनी डब्बा ट्रेडिंग में शामिल था. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि वो करीब तीन महीने में 4,672 करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शंस में शामिल रहा हैं.

डब्बा ट्रेडिंग शेयरों में ट्रेडिंग का गैर-कानूनी तरीका है, जहां ऐसी ट्रेडिंग रिंग्स के ऑपरेटर्स, लोगों को स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के बाहर इक्विटी में ट्रेडिंग कराते हैं.

सरकार के साथ 1.95 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी

इस आरोपी का नाम जतिन सुरेशभाई मेहता है, जिसे मंगलवार को सब-अर्बन कांदिवली से गिरफ्तार किया गया. मेहता पर आरोप है कि उसने कई टैक्स जैसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, राज्य सरकार के स्टैंप ड्यूटी चार्जेज, सेबी टर्नओवर फीस और स्टॉक एक्सचेंज टर्नओवर रेवेन्यू का भुगतान नहीं करके सरकार को 1.95 करोड़ रुपये से ज्यादा का चूना लगया है.

पुलिस अधिकारी ने कहा कि ब्रोकर बिना मान्य लाइसेंस के स्टॉक एक्सचेंज के बाहर शेयरों की ट्रेडिंग में शामिल था. और 23 मार्च से 20 जून 2023 तक उसका टर्नओवर 4,672 करोड़ रुपये रहा. उन्होंने कहा कि मुंबई की क्राइम ब्रांच को शेयर ब्रोकर के बारे में पक्की जानकारी मिली थी कि वो मूडी नाम की ऐप्लीकेशन की मदद से स्टॉक एक्सचेंज से बिना किसी मान्य लाइसेंस के डब्बा ट्रेडिंग कर रहा था.

ब्रोकर के दफ्तर में पुलिस ने की रेड

इसी के बाद, क्राइम ब्रांच की टीम ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की टीम और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) के अधिकारियों के साथ मिलकर मंगलवार को कांदिवली क्षेत्र के महावीर नगर में शेयर ब्रोकर के दफ्तर में रेड की. पुलिस ने 50,000 रुपये कैश, पांच मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक टैब, एक पेपर श्रेडर, एक पेन ड्राइव और कुछ अहम दस्तावेजों को दफ्तर से रिकवर किया है.

अधिकारी ने PTI को बताया है कि जांच के दौरान ये सामने आया है कि ब्रोकर ने गैर-कानूनी तरीके से शेयरों की ट्रेडिंग और 1.95 करोड़ रुपये के ज्यादा के टैक्स और फीस का भुगतान नहीं करके सरकार के साथ धोखाधड़ी की है.

उन्होंने कहा कि शिकायत के आधार पर इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 406 (विश्वास का आपराधिक हनन), 420 (धोखाधड़ी), 120 (B) (आपराधिक साजिश) और 201 (सबूत के साथ छेड़छाड़) के साथ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने आगे बताया कि मामले में जांच की जा रही है.

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