ऑप्शंस ट्रेडर और फाइनेंशियल इंफ्लुएंसर PR सुंदर (PR Sundar) को SEBI ने जोर का झटका दिया है. सुंदर, उनकी कंपनी मैनसन कंसल्टेंसी (Mansun Consultancy) और को-प्रमोटर और पत्नी M सुंदर ने SEBI के साथ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी से जुड़े एक केस को 6.5 करोड़ रुपये का भुगतान करके सेटल किया है.
खुद सुंदर और उनकी फर्म, मैनसन कंसल्टेंसी, फीस लेकर निवेश की सलाह देते थे. वो ये काम तब भी कर रहे थे, जब उनके पास SEBI से इस संबंध में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था. देश में स्टॉक मार्केट में निवेश से जुड़ी सलाह देने से पहले SEBI रजिस्ट्रेशन जरूरी शर्त है.
मैनसन कंसल्टेंसी और उसके दोनों प्रमोटर्स यानी सुंदर और उनकी पत्नी, हर एक ने सेटलमेंट के तौर पर 15.6 लाख रुपये जमा कराने की हामी भरी है. इसके अलावा 6.07 करोड़ का प्रॉफिट भी उन्हें लौटाना होगा. इस रकम पर 1 जून 2020 से 12% सालाना की दर से ब्याज भी वसूला जाएगा.
सुंदर और उनकी पत्नी पर भारतीय शेयर बाजार में स्टॉक्स या डेरिवेटिव्स में डील करने को लेकर भी एक साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है. ये प्रतिबंध सुंदर की कंपनी मैनसन कंसल्टेंसी पर भी लागू होगा.
SEBI को सुंदर के बारे में शिकायत मिली थी कि वो prsundar.blogspot.com नाम से एक वेबसाइट चला रहे थे. इस वेबसाइट के जरिए एक खास रकम लेकर निवेश संबंधी सलाह दी जाती थी. इसके लिए वेबसाइट पर कई तरह के पैकेज दिए गए थे.
ग्राहकों से इस सेवा के बदले ली गई फीस एक पेमेंट गेटवे के जरिए मैनसन कंसल्टेंसी के बैंक खाते में जमा हो जाती थी. मैनसन कंसल्टेंसी को 30 जून, 2017 को बनाया गया था. PR सुंदर और उनकी पत्नी 50% शेयरहोल्डिंग के साथ कंपनी के प्रमोटर-डायरेक्टर बने.
सेटलमेंट के बाद SEBI की ओर से तीनों के खिलाफ कोई दूसरी कार्रवाई नहीं की जाएगी.