मार्केट रेगुलेटर SEBI ने ICICI सिक्योरिटीज की ओर से मर्चेंट बैंकिंग रेगुलेशंस के कथित उल्लंघन को लेकर अपनी जांच समाप्त कर दी है. मई 2024 में करीब 70 लाख रुपये के सेटलमेंट अमाउंट के भुगतान के बाद SEBI ने जांच का निपटारा कर दिया.
इस मामले में संदिग्ध साइट विजिट रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी दस्तावेजी सबूत के नाकाफी साबित होने, DRHP और संबंधित न्यूज आर्टिकल में विरोधाभासी बयानों के आरोप शामिल थे.
इस मामले में सेटलमेंट की प्रक्रिया इसी साल जनवरी में शुरू हुई, जब कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधियों ने SEBI की इंटरनल कमिटी से मुलाकात की. इन चर्चाओं के बाद, SEBI की उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति (HPAC) ने सेटलमेंट की शर्तों को मंजूरी दी.
सेटलमेंट ऑर्डर के अनुसार, कंपनी ने अधिकारियों को चेतावनी पत्र जारी किए. ये एक ऐसा कदम है, जिसे SEBI के पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल ने 9 अगस्त, 2024 को नोट किया था.
अधिकारियों के खिलाफ कंपनी की कार्रवाइयों और सेटलमेंट अमाउंट मिलने के बाद SEBI ने कंपनी के खिलाफ जांच की कार्यवाही का औपचारिक रूप से निपटान किया.
हालांकि, SEBI के ऑर्डर में एक पेच भी है. इसके मुताबिक, यदि सेटलमेंट प्रोसेस के दौरान कंपनी की ओर से किया गया कोई भी दावा बाद में गलत पाया जाता है तो रेगुलेटर ने कार्यवाही की फाइल फिर से खोलने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा है.