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F&O की एक्‍सपायरी मंगलवार या गुरुवार को हो सकती है, SEBI ने जारी किए नए नियम

स्टॉक एक्सचेंजों को अपने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी डेट पर अपना प्रस्ताव 15 जून, 2025 तक SEBI को प्रस्तुत करना होगा.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी08:55 PM IST, 26 May 2025NDTV Profit हिंदी
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मार्किट रेगुलेटर SEBI ने इक्विटी डेरिवेटिव एक्सपायरी डे के लिए नए नियम जारी किए हैं. SEBI के नए नियम के मुताबिक, सभी इक्विटी डेरिवेटिव एक्सपायरी अब या तो मंगलवार या गुरुवार को ही होनी चाहिए.

एक्सचेंजों को अपने वर्तमान एक्सपायरी डे को बदलने के लिए पहले से ही SEBI की अप्रूवल लेनी होगी. इसके साथ प्रत्येक एक्सचेंज अपने चुने हुए दिन पर एक साप्ताहिक बेंचमार्क इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट चुन सकता है.

स्टॉक एक्सचेंजों को अपने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी डेट पर अपना प्रस्ताव 15 जून, 2025 तक SEBI को प्रस्तुत करना होगा.

बदलाव के पीछे क्‍या है तर्क?

ये मौजूदा सिस्टम से एक बदलाव को दर्शाता है, जहां एक्सचेंज अपने खुद के एक्सपायरी डे चुनने के लिए स्वतंत्र थे. SEBI का मानना ​​है कि ये बदलाव जोखिम को कम करने और कई एक्सपायरी डेट्स के आसपास ट्रेडिंग स्पाइक्स की संभावना से बचने में मदद करेगा.

ये बदलाव उस तरह की एक्सपायरी-डे गतिविधि की वापसी को भी रोकना चाहता है जो निवेशकों को नुकसान पहुंचा सकती है या बाजार को अस्थिर कर सकती है.

नियुक्तियों के लिए भी बदले नियम

मार्किट रेगुलेटर SEBI ने स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी में 'प्रमुख नियुक्तियों' के लिए नियम बदल दिए हैं. SEBI के मुताबिक, इन भूमिकाओं का सिलेक्शन किसी बाहरी एक्सपर्ट एजेंसी के जरिए होना चाहिए. फाइनल हायरिंग एक्सचेंज के बोर्ड द्वारा की जाएगी. इसके अलावा री-हायरिंग, रिजाइन या फायरिंग के लिए भी यही प्रोसेस लागू होगा.

सर्कुलर जारी होने के 90 दिन बाद लागू

SEBI ने बताया कि निष्पक्ष सुनवाई के बिना किसी को भी हटाया नहीं जा सकता. ये नियम सर्कुलर प्रकाशित होने के 90 दिन बाद लागू होंगे. SEBI ने कहा है कि एक एक्सचेंज छोड़ने वाला व्यक्ति तुरंत दूसरे एक्सचेंज में शामिल नहीं हो सकता. प्रत्येक एक्सचेंज को इसके लिए अपनी कूलिंग-ऑफ पीरियड देना होगा.

SEBI ने MCX पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

  • 63 Moons को तिमाही भुगतान के बारे में डिस्क्लोजर देने से चूक पर लगा जुर्माना

  • TCS के प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले पुराने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए भुगतान किया गया था

  • SEBI ने MCX के डिस्क्लोजर नियमों का उल्लंघन करने की पुष्टि की

  • हालांकि अक्टूबर 2023 के नोटिस से कई अन्य आरोप हटा दिए गए

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