अगर आप भी किसी टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सऐप ग्रुप का हिस्सा हैं या खुद को FPI से जुड़े होने का दावा करने वाले के कहने पर कोई ऐप डाउनलोड करके शेयर बाजार से मोटा मुनाफा कमाने की जुगत में बैठे हैं, तो संभल जाइए.
मार्केट रेगुलेटर SEBI ने फेक FPI लिंक्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स को लेकर निवेशकों को चेतावनी जारी की है. SEBI की ओर से जारी चेतावनी में कहा गया है कि रेगुलेटर को ऐसे प्लेटफॉर्म्स को लेकर शिकायतें मिली हैं, जो खुद को FPI लिंक्ड होने का दावा करते हैं.
SEBI का कहना है कि रेगुलेटर को धोखाधड़ी वाले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में कई शिकायतें मिल रही हैं जो SEBI- रजिस्टर्ड विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के साथ जुड़े होने का झूठा दावा करते हैं, और FPIs या विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) सब-अकाउंट्स, या विशेषाधिकार वाले संस्थागत खातों के जरिए ट्रेडिंग के मौके देने का ऑफर करते हैं.
मार्केट रेगुलेटर SEBI मामले को समझाते हुए बताता है कि धोखाधड़ी के जिन तरीकों की पहचान की गई है उसमें कई तरीके शामिल हैं. जैसे ये धोखेबाज शेयर बाजार में ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रमों, सेमिनार और मेंटरशिप कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जोड़ते हैं. इसके अलावा व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स से भी लोगों से संपर्क करते हैं और उन्हें अपने साथ जोड़ते हैं, इसके अलावा ये लाइव ब्रॉडकास्ट करके भी पीड़ितों को फायदा उठाते हैं.
SEBI आगाह करता है कि ये धोखेबाज खुद को SEBI रजिस्टर्ड FPIs का कर्मचारी बताते हैं या उनसे जुड़ा हुआ होने का दावा करते हैं. ये लोगों को अपने झांसे में लेकर एप्लीकेशंस डाउनलोड करने के लिए राजी करते हैं, जो कथित तौर पर उन्हें शेयर खरीदने, IPO की मेंबरशिप लेने और "संस्थागत खातों का फायदा" उठाने के लिए कहते हैं और ये सबकुछ होता है बिना किसी आधिकारिक ट्रेडिंग या डीमैट खाते के. इस सारे खेल में ये लोग अक्सर अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए झूठे नामों के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करते हैं.
SEBI ने ये चेतावनी इसलिए जारी की है क्योंकि लोगों को ये समझान जरूरी है कि FPIs निवेश रूट 'रेजिडेंट इंडियन' यानी भारत में रहने वाले भारतीयों के लिए उपलब्ध नहीं है. हालांकि SEBI (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 में कुछ अपवादों का जिक्र है.
SEBI का कहना है कि ट्रेडिंग में 'संस्थागत खातों' का कोई प्रावधान नहीं है, और इक्विटी मार्केट तक सीधी पहुंच के लिए निवेशकों को SEBI-पंजीकृत ब्रोकर/ट्रेडिंग सदस्य और DP के साथ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट रखना जरूरी होता है. SEBI ने भारतीय निवेशकों की ओर से सिक्योरिटी मार्केट में निवेश के बारे में FPIs को कोई छूट नहीं दी है.
SEBI निवेशकों से सावधानी बरतने और SEBI के साथ रजिस्टर्ड FPI या FII के जरिए शेयर बाजार तक पहुंच की सुविधा का दावा करने वाले किसी भी सोशल मीडिया संदेश, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल या ऐप से दूर रहने की सलाह देता है, ऐसी योजनाएं धोखाधड़ी वाली होती हैं और इन्हें SEBI की ओर से कोई मान्यता नहीं मिली हुई है.