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RHFL Fund Diversion Case: मार्केट रेगुलेटर SEBI ने दो कंपनियों पर लगाया 52 करोड़ रुपये का जुर्माना

SEBI ने इन कंपनियों को चेतावनी दी है कि अगर वे 15 दिन के भीतर भुगतान करने में फेल रहती हैं, तो उनकी संपत्ति और बैंक खाते जब्त कर लिए जाएंगे.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी09:15 AM IST, 13 Nov 2024NDTV Profit हिंदी
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मार्केट रेगुलेटर SEBI ने मंगलवार को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) से जुड़े मामले में दो कंपनियों को 52 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने को कहा है.

RHFL से फंड की अवैध तरीके से निकासी और हेराफेरी के मामले में जुर्माने का भुगतान करने में फेल रहने पर SEBI ने नया डिमांड नोटिस जारी किया है. 

SEBI ने मामले में मोहनबीर हाई-टेक (प्राइवेट लिमिटेड) और इंडियन एग्री सर्विसेज (प्राइवेट लिमिटेड) पर ये जुर्माना लगाया है.

SEBI ने इन कंपनियों को चेतावनी दी है कि अगर वे 15 दिन के भीतर भुगतान करने में फेल रहती हैं, तो उनकी संपत्ति और बैंक खाते जब्त कर लिए जाएंगे.

जुर्माना भरने में फेल रहीं कंपनियां 

बाजार नियामक ने इस साल अगस्त में कंपनियों पर जुर्माना लगाया था, लेकिन दोनों ही कंपनियों ने समयसीमा के भीतर जुर्माना नहीं भरा. जुर्माना भरने में फेल रहने के बाद SEBI ने इन संस्थाओं को नोटिस भेजा.

SEBI ने दो अलग-अलग नोटिस में इन दोनों कंपनियों को 15 दिनों के भीतर 26-26 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसमें ब्याज और वसूली लागत शामिल है.

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