शेयर मार्केट में 1000% तक के रिटर्न का दावा करने वाले फाइनेंस इन्फ्लुएंसर (Finfluencer) रवींद्र बालू भारती (Ravindra Balu Bharti) बुरी तरह फंस गए हैं. मार्केट रेगुलेटर SEBI ने एक बार फिर यूट्यूबर रवींद्र और उनकी कंपनी रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट के खिलाफ अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवायजरी बिजनेस चलाने को लेकर कार्रवाई की है.
PTI की रिपोर्ट के अनुसार, SEBI ने यूट्यूबर और उनकी फर्म को 4 अप्रैल, 2025 तक सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया और करीब 9.5 करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया है. इस राशि को 'गैरकानूनी' गतिविधियों के जरिये की गई कमाई माना गया है.
रेगुलरेटर ने प्रतिबंध में रवींद्र की पत्नी शुभांगी रवींद्र भारती, राहुल अनंत गोसावी और धनश्री चंद्रकांत गिरि का भी नाम लिया है. रवींद्र भारती और उनकी कंपनी पर SEBI पहले भी कार्रवाई कर चुका है.
रवींद्र बालू भारती की पहचान फाइनेंस इन्फ्लुएंसर के तौर पर है. वे रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड (RBEIPL) के संस्थापक हैं. वर्ष 2016 में अपनी पत्नी शुभांगी भारती के साथ उन्होंने कंपनी की स्थापना की थी.
कंपनी कथित तौर पर 'भारती शेयर मार्केट' नामक वेबसाइट के माध्यम से स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से संबंधित शैक्षिक गतिविधियों में शामिल है.
इसी साल अप्रैल में SEBI ने अंतरिम आदेश जारी कर रवींद्र भारती को निवेशकों के 12 करोड़ रुपये लौटाने को कहा था. साथ ही इन्वेस्टमेंट एडवायजरी सर्विसेज देने या सिक्योरिटीज ट्रेडिंग एक्टिविटीज में शामिल होने से रोक दिया था.
SEBI की जांच के अनुसार, भारती और उनकी फर्म ने अनुभवहीन निवेशकों को निशाना बनाया. यूट्यूबर ने अपने सोशल मीडिया पहुंच का लाभ उठाते हुए बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए लिए 10.8 लाख और 8.33 लाख सब्सक्राइबर के साथ दो यूट्यूब चैनल संचालित किए.
नियामक की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन चैनलों का इस्तेमाल एक ही ग्राहकों को कई प्लान्स की बिक्री को प्रभावित करने, इनपुट को सीमित करने, जोखिमों के बारे में बताने में फेल रहने और डील्स में अधूरे वित्तीय खुलासे करने के लिए किया गया, जिससे जिम्मेदारी, कर्तव्यों और रेगुलेशंस का उल्लंघन हुआ.
जांच और समीक्षा के आधार पर, SEBI ने भारती और उनकी कंपनी को 'संयुक्त और अलग-अलग आधार पर 6% की दर से साधारण ब्याज के साथ 9.49 करोड़ रुपये चुकाने' काे कहा है.
मार्केट रेगुलेटर SEBI ने सोशल मीडिया पर निवेश को लेकर 'ज्ञान' दिए जाने को लेकर सख्ती दिखाई है. इसके लिए SEBI ने कई मानक तय किए हैं. अनरजिस्टर्ड फर्म या व्यक्ति को निवेश सलाह जारी करने की मनाही है. रजिस्टर्ड फर्म्स भी कुछ भी अनाप-शनाप सलाह जारी नहीं कर सकतीं, बल्कि उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की गई हैं.
अक्टूबर 2023 में SEBI ने फिनफ्लुएंसर नसीरुद्दीन अंसारी (Baap of Chart) पर 17.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.
सितंबर 2023 में SEBI ने फिनफ्लुएंसर PR सुंदरम (Mansun Consultancy) पर 6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.
बता दें कि मार्केट रेगुलेटर SEBI ने शिकायत निवारण प्रणाली (Grievance Redressal System) को मजबूत करने के लिए स्कोर्स का नया संस्करण 2.0 पेश किया है, जिस पर ऑनलाइन शिकायतें की जा सकती हैं.