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Air Pollution: दिल्‍ली में एवरेज AQI 300 के पार, लागू हुआ GRAP-II; बढ़ाए जाएंगे पार्किंग शुल्‍क, कई और चीजों पर रहेगा बैन

CPCB के अनुसार, दिल्ली में एवरेज एयर क्‍वालिटी इंडेक्‍स (AQI) 310 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी11:20 AM IST, 22 Oct 2024NDTV Profit हिंदी
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Delhi Air Pollution: दिल्‍ली में बढ़ते एयर पॉल्‍यूशन को देखते हुए केंद्र ने मंगलवार से GRAP का दूसरा चरण लागू कर दिया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती एयर क्‍वालिटी को देखते हुए GRAP-II लागू किया है.

PTI के मुताबिक, एयर क्‍वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की बैठक में एयर क्‍वालिटी की व्‍यापक समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया. मीटिंग में जिम्मेदार एजेंसियों से कहा गया कि वे GRAP-II का सफल और सख्त अनुपालन सुनिश्चित करें.

आने वाले दिनों में अगर राजधानी में एयर क्‍वालिटी और ज्‍यादा खराब होती है तो GRAP का तीसरा चरण भी लागू किया जा सकता है.

बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI

CPCB के अनुसार, सोमवार को दिल्ली में एवरेज एयर क्‍वालिटी इंडेक्‍स (AQI) 310 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और IIT मद्रास के पूर्वानुमान के अनुसार, प्रतिकूल मौसमी और जलवायु परिस्थितियों के कारण आने वाले दिनों में दिल्ली का दैनिक एवरेज AQI ‘बहुत खराब’ श्रेणी (301 से 400 के बीच) में रहने की आशंका है.

पार्किंग चार्ज बढ़ेगा, कई चीजों पर बैन

GRAP-II के तहत कोयले और लकड़ी जलाने रोक के साथ-साथ होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में तंदूर पर भी लागू होगी.

इसके तहत 11 सूत्री कार्य योजना लागू की गई है. प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यानी निजी वाहनों पर लगाम लगाने के लिए शहर में पार्किंग शुल्क भी बढ़ाया जाएगा.

10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन रहेगा. जरूरी सेवाओं को छोड़कर डीजल जेनरेटर सेट के इस्‍तेमाल पर भी बैन रहेगा.

इस दौरान आपातकालीन और जरूरी सेवाओं जैसे चिकित्सा सेवाएं, रेलवे सेवाएं, मेट्रो सेवाएं, एयरपोर्ट और ISBT यानी अंतर-राज्यीय बस टर्मिनलल्‍स को छूट दी जाएगी,

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