ADVERTISEMENT

Air India ने यात्री सुरक्षा का ध्‍यान नहीं रखा तो DGCA ने ठोका ₹1.10 करोड़ का जुर्माना, पढ़ें पूरा मामला

बयान के मुताबिक, एयर इंडिया के एक कर्मी ने DGCA को स्वैच्छिक सुरक्षा रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद विस्तृत जांच की गई.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी03:24 PM IST, 24 Jan 2024NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
Follow us on Google NewsNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी

एविएशन रेगुलेटर DGCA ने एयर इंडिया (Air India) पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. सुरक्षा नियमों के उल्लघंन को लेकर DGCA ने ये कार्रवाई की है.

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, सिविल एविएशन महानिदेशालय (DGCA) ने कुछ लंबे मार्गों पर संचालित उड़ानों के संबंध में सिक्‍योरिटी से जुड़े मानकों के उल्लंघन को लेकर एयर इंडिया एयरलाइन पर 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

ऑक्‍सीजन सप्‍लाई के बिना उड़ानें?

बुधवार को जारी बयान के मुताबिक, एयर इंडिया के कर्मी ने DGCA को स्वैच्छिक सुरक्षा रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद विस्तृत जांच की गई. बताया जा रहा है कि ये कर्मी एयर इंडिया में पहले सीनियर पायलट हुआ करता था, जिसे एयरलाइन ने नौकरी से निकाल दिया है.

रिपोर्ट में लंबी दूरी के कुछ महत्वपूर्ण रूट्स पर Air India की फ्लाइट्स में सुरक्षा नियमों की अनदेखी की बात लिखी थी. DGCA ने कहा कि प्राथमिक जांच में पता चला कि एयर इंडिया ने सुरक्षा नियमों की अनदेखी की, इसलिए शो-कॉज नोटिस जारी किया गया था.

पट्टे पर दिए गए फ्लाइट्स का ऑपरेशन रेगुलेटर/OEM परफॉर्मेंस के अनुसार नहीं था, इसलिए ये जुर्माना लगाया गया. आरोप है कि एयर इंडिया के कुछ बोइंग 777 विमानों को अमेरिका में इमरजेंसी ऑक्सीजन आपूर्ति के बिना संचालन किया गया, जो सुरक्षा नियमों के उल्‍लघंन के तहत आता है.

इंडिगो पर भी लगाया गया था जुर्माना

इंडिगो (Indigo) एयरलाइन पर कुछ समय पहले 1.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था . देरी से चल रही फ्लाइट का इंतजार करते यात्री टरमैक (एयरपोर्ट) पर खाना खाते देखे गए थे, जिस वजह से इंडिगो एयरलाइन पर भारी जुर्माना लगाया गया था.

NDTV Profit हिंदी
फॉलो करें
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT