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यात्रियों को देना होगा रियल टाइम अपडेट, DGCA ने फ्लाइट्स में देरी पर एयरलाइंस के लिए जारी किए नए नियम

DGCA की ओर से जारी ये SOPs उस घटना के बाद आया है, जिसमें एक यात्री ने दिल्ली में इंडिगो की फ्लाइट के अंदर विमान में देरी होने से नाराज होकर पायलट पर हमला कर दिया था.
NDTV Profit हिंदीमोहम्मद हामिद
NDTV Profit हिंदी08:34 AM IST, 16 Jan 2024NDTV Profit हिंदी
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दिल्ली एयरपोर्ट पर बेहद खराब मौसम और कोहरे की वजह से एयरलाइंस की उड़ानों में हो रही बेतहाशा देरी को देखते हुए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने सोमवार को एयरलाइंस के लिए कुछ गाइडलाइंस (SOPs) तय किए हैं.

बीते दिनों उड़ानों में देरी की वजह से एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, कई यात्रियों ने एयरलाइंस की बदइंतजामी पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी. ये SOPs फ्लाइट्स में देरी होने या फ्लाइट के कैंसिल होने की वजह से यात्रियों को होने वाली परेशानी और एयरपोर्ट पर किसी भी तरह की अराजकता और गड़बड़ी से निपटने के लिए जारी की गई है.

एयरलाइंस के लिए DGCA की SOPs

DGCA की ओर से जारी ये SOPs उस घटना के बाद आया है, जिसमें एक यात्री ने दिल्ली में इंडिगो की फ्लाइट के अंदर विमान में देरी होने से नाराज होकर पायलट पर हमला कर दिया था. एविएशन रेगुलेटर DGCA ने एयरलाइंस से कहा है कि -

  • एयरलाइंस एयरपोर्ट पर अपने कर्मचारियों को ज्यादा संवेदनशील बनाएं ताकि वो हवाई यात्रियों के साथ बेहतर तरीके से संवाद कर सकें और फ्लाइट में देरी होने के बार में उन्हें लगातार सूचित करते रहें और उनको गाइड करते रहें.

  • अब एयरलाइंस को उड़ानों की देरी के बारे में सटीक वास्तविक समय की जानकारी पब्लिश करनी होगी. जिसे एयरलाइंस को अपनी वेबसाइट पर डालना होगा, SMS, व्हाट्सएप और ई-मेल के जरिए यात्रियों को एडवांस में भेजना होगा.

  • एयरलाइंस को फ्लाइट टिकटों पर नागरिक उड्डयन जरूरतों (Civil Aviation Requirements - CAR) के बारे में एक रेफरेंस छापना भी जरूरी है. सभी एयरलाइंस के लिए CAR के प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन करना जरूरी होगा.

DGCA की ओर से जारी रिलीज में कहा गया है कि मौसम की मौजूदा स्थितियों और कोहरे को देखते हुए एयरलाइंस ऐसी उड़ानों को समय से पहले कैंसिल कर सकती हैं, जिनके 3 घंटे से ज्यादा देरी की आशंका हो, ताकि एयरपोर्ट पर भीड़भाड़ कम हो और यात्रियों को कम असुविधा हो.

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