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Delhi Air Quality: दिल्ली की आबोहवा बिगड़ी! बढ़ते एयर पॉल्‍यूशन के बीच आज से GRAP-I लागू, जानिए किन चीजों पर रहेगा बैन

GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, एयर पॉल्‍यूशन से निपटने के लिए लागू की जाने वाली कार्रवाई है.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी08:25 AM IST, 15 Oct 2024NDTV Profit हिंदी
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दिल्‍ली में सर्दी की दस्‍तक से पहले ही एयर पॉल्‍यूशन ने दस्‍तक दे दी है. दशहरे पर पटाखों के धुएं के चलते एयर क्‍वालिटी खराब हुई और लगातार दूसरे दिन भी AQI 'खराब' कैटेगरी में दर्ज की गई. इसे देखते हुए राजधानी में GRAP-I (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू करने का निर्देश दिया गया है. मंगलवार से ही ये लागू हो गया है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक दशहरा के बाद बीते रविवार को दिल्ली में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 224 पर पहुंच गया. वहीं, सोमवार को भी पॉल्यूशन का स्तर 234 तक पहुंच गया, जो 'खराब' कैटगरी में आता है.

आज दोपहर 12 बजे दिल्ली सरकार की प्रदूषण पर उच्च स्तरीय बैठक होनी है. मुख्यमंत्री आतिशी बैठक की अध्यक्षता करेंगी. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी इस बैठक में होंगे.

क्‍या होता है GRAP?

GRAP, एयर पॉल्‍यूशन से निपटने के लिए लागू की जाने वाली कार्रवाई है, जिसमें प्रदूषण के अलग-अलग स्‍तर के लिए अलग-अलग कार्रवाइयां शामिल हैं. GRAP-I तब लागू होता है, जब शहर का AQI, 200 के पार पहुंच जाता है.

दिल्‍ली में प्रदूषण को देखते हुए GRAP का पहला चरण लागू किया गया है. इस चरण में खुले में कचरा जलाने पर बैन, डीजल जेनरेटर के उपयोग को सीमित करना और रेस्टोरेंट में कोयले या जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर बैन लगाना शामिल है.

किन चीजों पर रहेगा बैन?

  • 500 वर्ग मीटर या उससे ज्‍यादा एरिया में प्राइवेट कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन प्रोजेक्ट्स पर रोक

  • 300 KM के दायरे में पॉल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट और थर्मल पावर प्लांटों पर कार्रवाई

  • पटाखों के प्रोडक्शन पर रोक, इसके स्टोरेज, बिक्री और जलाने पर भी रोक

  • 10-15 वर्ष पुराने डीजल/पेट्रोल वाहन पर रहेगी रोक

  • खुले स्थानों पर कूड़ा-कचरा फैलाने पर और खुले में कचरा जलाने पर रोक

इस दौरान भीड़भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती रहेगी. कम से कम बिजली कटौती की जाएगी और सड़कों पर जमी धूल को उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा.

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