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GST Council Meet: ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेसिंग पर लग सकता है 28% टैक्‍स! GoM के बीच सहमति पर गोवा के अलग सुर

GST काउंसिल की 11 जुलाई को होने वाली बैठक में टैक्‍स रेट के साथ-साथ कई अन्य बिंदुओं पर भी विचार किया जाना है.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी04:24 PM IST, 06 Jul 2023NDTV Profit हिंदी
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ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ (Horse Racing) और कसीनो पर ग्रुप ऑफ मिनिस्‍टर्स (GoM) 28% GST लगाने को लेकर सहमत है, हालांकि ऑनलाइन गेमिंग पर GST दर को लेकर गोवा ने असहमति जताई है. गोवा का सुझाव है कि इस पर 28% की बजाय 18% की दर से GST लगे. समाचार एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से ये खबर दी है.

GST परिषद की 11 जुलाई को होने वाली बैठक में टैक्‍स रेट के साथ-साथ कई अन्य बिंदुओं पर भी विचार किया जाना है.

  • बैठक में ये भी तय होगा कि टैक्स, प्‍लेटफार्म द्वारा चार्ज की जाने वाली फीस पर लगना चाहिए या फिर गेमिंग राजस्व (GGR) पर.

  • सूत्रों के अनुसार, GST परिषद इस बात पर भी चर्चा करेगी कि ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ या कसीनो में खिलाड़ियों द्वारा लगाए जाने वाले पूरे दांव पर टैक्‍स लगाया जाना चाहिए या नहीं.

  • इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद को यह निर्णय लेना है कि क्या ये तीन गतिविधियां सट्टेबाजी और जुए के तहत कार्रवाई योग्य दावे की श्रेणी में आती हैं?

GoM में शामिल राज्‍यों के क्‍या विचार थे?

GST परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं. वहीं, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अगुवाई वाले मंत्री समूह (GoM) में 8 राज्यों, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, मेघालय और महाराष्ट्र के सदस्य शामिल हैं.

GoM में सहभागी 8 राज्यों में से,

  • पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का विचार था कि लगाए गए दांव के फुल फेस वैल्‍यू पर 28% GST लगाई जानी चाहिए. हालांकि गुजरात का विचार था कि प्‍लेटफॉर्म फीस पर 28% टैक्‍स लगाया जाना चाहिए.

  • मेघालय का विचार था कि कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ में लिए जाने वाले GGR या प्‍लेटफॉर्म फीस या कमीशन पर 28% टैक्‍स लगाया जाना चाहिए.

  • मेघालय ने ये भी सुझाव दिया कि विजेताओं को भुगतान के लिए पुरस्कार राशि जमा करने के उद्देश्य से एक ‘एस्क्रो खाता’ (Escrow Account) बनाने की विशेष व्यवस्था की जाए, जो इससे टैक्‍स एडमिनिस्‍ट्रेशन सुगम हो जाएगा.

  • गोवा ने कसीनो के कुल गेमिंग राजस्व (GGR) पर 28% टैक्स लगाने का सुझाव दिया. इसके साथ ही उसका कहना है कि प्लेटफॉर्म फीस पर 18% GST लगाया जाना चाहिए.

  • गोवा का यह भी सुझाव था कि रिवॉर्ड पूल में योगदान को आपूर्ति माना जाए और इस पर GST नहीं लगाया जाए.

  • महाराष्ट्र और तेलंगाना का सुझाव था कि यदि GST परिषद तीनों गतिविधियों (कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़) को जुए की कार्रवाई के योग्‍य दावों के तहत नहीं मानती है तो GGR पर 28% टैक्‍स लगाया जाना चाहिए.

  • महाराष्ट्र ने कहा कि तीनों पर 28% की दर से टैक्‍स लगना चाहिए. इनमें स्किल या अन्य किसी चीज के नाम पर अंतर नहीं किया जाना चाहिए.

GST परिषद पर छोड़ी गई जिम्‍मेदारी

विचारों में अंतर और मतभेद को देखते हुए GoM ने अंतिम टैक्‍सेसन रेट्स के साथ-साथ मूल्यांकन पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी GST काउंसिल पर छोड़ दी है.

जून 2022 में GST काउंसिल को सौंपी गई अपनी पहली रिपोर्ट में GoM ने 'लगाए गए दांव के फुल वैल्‍यू' पर 28% GST लगाने का सुझाव दिया था.

हालांकि पिछले साल जून में अपनी 47वीं GST परिषद में, गोवा ने रिपोर्ट पर कुछ आपत्ति उठाई थी और कुछ अन्य राज्यों ने भी रिपोर्ट पर दोबारा गौर करने की मांग की थी.

GST काउंसिल ने तब GoM से रिपोर्ट के सभी मुद्दों पर दोबारा विचार करने को कहा. इसके बाद GoM की तीन बार मीटिंग्‍स हुईं. उन्होंने क्षेत्र का दौरा भी किया और उद्योग जगत के साथ बातचीत भी की.

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