बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर के बाद अब जैकी श्रॉफ ने भी बिना अनुमति उनकी पर्सनैलिटी से जुड़ी खास चीजों के इस्तेमाल पर रोक के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने मराठी में बोल-चाल की भाषा के शब्द 'भिड़ू' पर उनके ट्रेडमार्क अधिकारों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है.
ये याचिका पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स के तहत आती है. दिल्ली हाईकोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई करती है और उनके पक्ष में आदेश पारित करती है तो जैकी श्रॉफ की आवाज, तस्वीर वगैरह इस्तेमाल करने पर जुर्माना देना होगा.
जैकी श्रॉफ की ओर से कोर्ट में पेश हुए अधिवक्ता ने प्रोडक्ट्स की बिक्री, रिंगटोन, वॉलपेपर के साथ-साथ आपत्तिजनक मीम और AI के जरिए पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स के दुरुपयोग पर आपत्ति जताई. जस्टिस संजीव नरूला ने मुकदमे पर संस्थाओं को समन जारी किया और आगे की सुनवाई के लिए मामले को बुधवार को लिस्टेड किया.
एक्टर के अधिवक्ता ने कहा कि प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को गुमराह करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती. ये धोखा है क्योंकि लोगों को ऐसा लगेगा कि 200 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता प्रोडक्ट का समर्थन कर रहे हैं. उनकी सहमति के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता.
अदालत को बताया गया कि श्रॉफ के अधिकारों का उल्लंघन करते हुए इंटरनेट पर मग, पोस्टर, बैग जैसे सामान बेचे जा रहे हैं. अधिवक्ता ने ये भी कहा कि कुछ मीम, छेड़छाड़ कर बनाई गई तस्वीरों में अपमानजनक और आपत्तिजनक कंटेंट भी उपलब्ध हैं.
एक्टर के अधिवक्ता ने कहा, 'जैकी के नाम, तस्वीर का इस्तेमाल कर मोटी कमाई की जा रही है. उनकी आवाज वाले कंटेंट में अभद्र शब्द हैं, इनमें मानहानि वाले कंटेंट भी हैं.' अधिवक्ता ने कहा कि कुछ प्रतिवादियों ने अब श्रॉफ की व्यक्तिगत विशेषता का इस्तेमाल बंद कर दिया है.
अधिवक्ता ने बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर से जुड़े मामलों का भी जिक्र किया. अनिल कपूर ने कुछ महीने पहले दिल्ली हाईकोर्ट में पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स को लेकर केस फाइल किया था, जिसमें कोर्ट ने बिना उनकी अनुमति के उनकी तस्वीर, आवाज वगैरह इस्तेमाल करने पर रोक लगाई थी. वर्ष 2022 में अमिताभ बच्चन को भी ऐसे मामले में राहत मिली थी.