कर्नाटक सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को सरकारी कार्यालयों और परिसरों के अंदर सिगरेट पीने और किसी भी तंबाकू उत्पाद का सेवन करने से प्रतिबंधित कर दिया है. इसे लेकर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (DPAR) की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें तंबाकू का सेवन करते पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
सर्कुलर में DPAR ने कहा है कि इसके खिलाफ वैधानिक चेतावनियों के बावजूद सरकारी कार्यालयों और कार्यालय परिसरों में तंबाकू उत्पादों सेवन करने की बात सामने आई है. इसी को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के स्वास्थ्य के हित में और जनता और सरकारी कर्मचारियों को धूम्रपान से बचाने के लिए, किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए सरकारी कार्यालयों और कार्यालय परिसरों में धूम्रपान सहित किसी भी तंबाकू उत्पादों का सेवन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है.
सर्कुलर में कहा गया है कि धूम्रपान और अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे उत्पादों का सेवन सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के तहत पूरी तरह से प्रतिबंधित है.
सर्कुलर में कहा गया है कि इसे लेकर एक चेतावनी बोर्ड कार्यालयों में कई जगहों पर लगाया जाएगा. साथ ही इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए किसी भी सरकारी कर्मचारी को कार्यालय या कार्यालय परिसर में धूम्रपान या किसी तंबाकू उत्पाद (गुटका, पान मसाला, वगैरह) का सेवन करते हुए पाया गया तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
इसमें आगे कहा गया है कि कर्नाटक राज्य सिविल सेवा (आचरण) नियम, 2021 का नियम-31 भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी नशीले पेय या नशीले पदार्थ के सेवन पर प्रतिबंध लगाता है.