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मोदी सरनेम केस: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक को लेकर गुजरात सरकार को दिया नोटिस

गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में 7 जुलाई को फैसला सुनाया था और राहुल गांधी की 2 साल की सजा को बरकरार रखा था.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी11:48 AM IST, 21 Jul 2023NDTV Profit हिंदी
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Modi Surname Case: मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस (Defamation Case) में मिली 2 साल की सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की याचिका पर आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी की सजा के खिलाफ गुजरात सरकार को नोटिस भेजा है. कोर्ट ने केस करने वाले BJP नेता पूर्णेश मोदी को भी इस मामले में नोटिस भेजा है. मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्‍त को होगी.

गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती

राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा है कि यदि 7 जुलाई के आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे ‘स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र वक्तव्य' का दम घुट जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली 'राहुल गांधी की याचिका' पर सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था.

राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने 18 जुलाई को मामले का जिक्र करते हुए याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ, याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी.

गुजरात हाईकोर्ट ने बरकरार रखी थी सजा

गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में 7 जुलाई को फैसला सुनाया था और राहुल गांधी की 2 साल की सजा को बरकरार रखा था. राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग की अपील की थी.

क्‍यों गई राहुल गांधी की सांसदी?

मानहानि केस में राहुल गांधी को IPC की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया. इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है. कोर्ट के फैसले के बाद राहुल की सांसदी चली गई थी. राहुल को IPC की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया. इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है.

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 2 साल या अधिक की सजा पाने वाले जन प्रतिनिधि सदन के सदस्‍य बने रहने के योग्‍य नहीं रह सकते. इसलिए वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी की सदस्‍यता चली गई थी.

क्या है पूरा मामला?

साल 2019 के चुनाव में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी. उस बयान पर गुजरात के BJP विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ केस किया था.

23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी. हालांकि, इस फैसले के आधे घंटे बाद ही उन्हें जमानत भी मिल गई थी. इसके अगले दिन 24 मार्च को केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए चुने गए गांधी को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था मतलब उनकी संसद सदस्यता चली गई थी.

राहुल गांधी ने इस फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए पुनर्विचार याचिका दी थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया. फिर राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, लेकिन वहां से भी उन्‍हें राहत नहीं मिली थी.

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