ADVERTISEMENT

घाटकोपर होर्डिंग हादसे के मामले में ब्लेम गेम शुरू, BMC का दावा- GRP ने दी थी होर्डिंग लगाने की इजाजत

नगर निकाय ने दावा किया है कि जिस जमीन पर घटना हुई वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बल्कि रेलवे पुलिस की है.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी06:11 PM IST, 14 May 2024NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
Follow us on Google NewsNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी

मुंबई (Mumbai) के घाटकोपर में सोमवार की शाम धूल भरी आंधी और बारिश के दौरान घाटकोपर इलाके में लगी अवैध होर्डिंग गिर गई थी. एक पेट्रोल पंप पर होर्डिंग में दबकर 14 लोगों की मौत हो गई. अब इस मामले में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) और भारतीय रेलवे के बीच भूमि स्वामित्व को लेकर विवाद शुरू हो गया है.

सिविक बॉडी यानी की नागरिक निकाय ने X पर बताया कि विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय के साथ, साइट पर बचाव अभियान जारी है. नागरिक निकाय, आपदा प्रबंधन विभाग सभी संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय की देखरेख कर रहा है.

नगर निकाय ने दावा किया है कि जिस जमीन पर ये घटना हुई वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बल्कि रेलवे पुलिस की है. इसके बाद, मध्य रेलवे ने तुरंत भूमि के किसी भी स्वामित्व से इनकार कर दिया. उसने कहा कि बिलबोर्ड रेलवे संपत्ति पर नहीं था और भारतीय रेलवे से इसका कोई संबंध नहीं था.

होर्डिंग का वजन करीब 250 टन

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, होर्डिंग का वजन करीब 250 टन था. महाराष्‍ट्र सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिया था.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के मुताबिक, अब तक होर्डिंग के नीचे दबे 88 लोगों को निकाला जा चुका है. कुल 74 लोगों को अलग-अलग अस्‍पतालों में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 31 को डिस्‍चार्ज किया जा चुका है, जबकि 43 का इलाज चल रहा है.

'जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी'

मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फणसलकर ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि शहर में होर्डिंग गिरने की घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. विवेक फणसलकर ने सोमवार देर शाम घटनास्थल का दौरा किया जहां उन्होंने पत्रकारों से बात की थी. मुंबई पुलिस ने मेसर्स ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक भावेश भिंडे के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

अवैध थी होर्डिंग

BMC कमिश्‍नर भूषण गगरानी ने कहा था कि होर्डिंग अवैध थी, क्योंकि BMC ने इसे लगाने के लिए)अनुमति नहीं दी थी. BMC एक साल से होर्डिंग पर आपत्ति जता रही थी.

BMC अधिकतम 40x40 वर्ग फुट का आकार के होर्डिंग्‍स की अनुमति देती है, जबकि जो होर्डिंग गिरा, वो 120x120 वर्ग फीट साइज का था. यानी पूरी तरह अवैध था.

चारों होर्डिंग के लिए पुलिस आयुक्त (रेलवे, मुंबई) की तरफ से ACP (एडमिन) ने अनुमति जारी की थी. होर्डिंग लगाने से पहले एजेंसी या रेलवे ने BMC से कोई अनुमति या NOC नहीं ली.

शिकायत मिलने पर BMC ने होर्डिंग्‍स के सामने आने वाले पेड़ों को जहर देने (Poisoning) के लिए एजेंसी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी.

BMC ने 2 मई को को ACP (एडमिन) रेलवे कमिश्नर को भी नोटिस जारी कर उक्‍त एजेंसी को दी गई सारी अनुमतियों को कैंसिल करने और होर्डिंग्‍स हटवाने को कहा था.

इसके अलावा BMC से NOC नहीं होने के चलते एजेंसी को तत्‍काल प्रभाव से सभी होर्डिंग्‍स हटाने के लिए नोटिस जारी किया था.

NDTV Profit हिंदी
फॉलो करें
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT