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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, NEET-UG की परीक्षा नहीं होगी दोबारा

सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि पेपरलीक को लेकर पर्याप्त सबूत नहीं हैं. दोबारा परीक्षा कराने से 24 लाख स्टूडेंट्स पर इसका असर पड़ेगा.
NDTV Profit हिंदीगौरव
NDTV Profit हिंदी06:06 PM IST, 23 Jul 2024NDTV Profit हिंदी
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सुप्रीम कोर्ट ने आज NEET UG मामले पर सुनवाई की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET UG की परीक्षा दोबारा नहीं होगी. सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि पेपरलीक को लेकर पर्याप्त सबूत नहीं हैं. दोबारा परीक्षा कराने से 24 लाख स्टूडेंट्स पर इसका असर पड़ेगा.

CJI ने ये भी कहा है कि करीब 1 लाख से ज्यादा सीटों के लिए 24 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा में हिस्सा लिया था. ⁠NEET दोबारा कराने की मांग खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस नतीजे पर पहुंचना कठिन कि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई मैटरियल नहीं मिला जो दिखाता हो कि पूरी परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है. साथ ही CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि जिन लोगों ने गड़बड़ी का फायदा उठाया है, उनकी बेदाग कैंडिडेट से अलग कर पहचान कर पाना संभव है, आगे चलकर गड़बड़ी पाई जाती है तो भी उसका एडमिशन रद्द किया जा सकता है.

कोई सिस्टेमैटिक ब्रीच नहीं मिला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET में कोई सिस्टेमैटिक ब्रीच नहीं मिला है. कोर्ट ने फिजिक्‍स के विवादित सवाल को लेकर कहा कि उसका सही जवाब विकल्‍प 4 है. कोर्ट ने कहा कि हम IIT दिल्ली की रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं और उसके उत्तर के हिसाब से NEET-UG का फिर रिजल्ट जारी करें और विकल्प 4 को प्रश्न का एकमात्र सही उत्तर माना जाए.

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लेखकगौरव
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