ई-कॉर्मस साइटों पर वॉकी-टॉकी और रेडियो उपकरणों की बिक्री पर सरकार ने लगाम लगाने का फैसला किया और CCPA ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर वॉकी-टॉकी और रेडियो उपकरणों की अवैध बिक्री और लिस्टिंग को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए. इस सख्ती के बाद, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियोमार्ट, मेटा और चिमिया जैसे ऑनलाइन मार्केटप्लेस ने गलत वॉकी-टॉकी लिस्टिंग हटा दी हैं।
केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर वॉकी-टॉकी और रेडियो उपकरणों की अवैध बिक्री रोकने के लिए नियम जारी किए हैं. ये नियम उपभोक्ताओं की सुरक्षा, गलत जानकारी और पुलिस व आपातकालीन सेवाओं के संचार में रुकावट रोकने के लिए हैं.
ये दिशानिर्देश दूरसंचार विभाग (DoT) और गृह मंत्रालय (MHA) के बीच चर्चा के बाद तैयार किए गए हैं. दोनों विभागों के नियामक और सुरक्षा संबंधी सुझावों को अंतिम ढांचे में शामिल किया गया है ताकि एक समन्वित और व्यापक अप्रोच अपनाई जा सके.
दरअसल, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर वॉकी-टॉकी बिना लाइसेंस की जानकारी के बिक रहे हैं. इनकी लिस्टिंग में यह नहीं बताया जाता कि इनके उपयोग के लिए सरकार से लाइसेंस चाहिए. फ्रीक्वेंसी रेंज, कानूनी नियमों (जैसे भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885) या बिना लाइसेंस उपयोग की सजा जैसी जानकारी न होने से लोग गलतफहमी में पड़ जाते हैं कि ये उपकरण कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है.
विभाग के दिशानिर्देशों में ये बातें कहीं गई हैं:
केवल अनुमति वाले उपकरण: ऑनलाइन केवल वही वॉकी-टॉकी बिक सकते हैं, जो सरकार की अनुमति वाली फ्रीक्वेंसी पर काम करते हों.
प्रोडक्ट की जानकारी: लिस्टिंग में फ्रीक्वेंसी रेंज और तकनीकी विवरण के साथ सरकारी अनुमति का प्रमाण देना जरूरी है.
वेबसाइट्स की जिम्मेदारी: ई-कॉमर्स कंपनियों को उपकरणों की कानूनी अनुमति और लाइसेंस की जांच करनी होगी. साथ ही, बिना जानकारी वाली लिस्टिंग हटानी होगी.
गलत विज्ञापनों पर रोक: उपकरणों के उपयोग के बारे में भ्रामक विज्ञापन या जानकारी नहीं दी जा सकती.
फ्रीक्वेंसी का स्पष्ट जानकारी: ऐसे उपकरण बेचने वालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपकरण गैर-अनुमति वाली फ्रीक्वेंसी पर काम न करें और प्रोडक्ट पर फ्रीक्वेंसी बैंड साफ लिखा हो.
नियम तोड़ने पर सजा: नियम तोड़ने वालों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत सजा मिलेगी.
विभाग के ये नए दिशानिर्देश कई लक्ष्यों को हासिल करने के मकसद से बनाए गए हैं. जैसे,
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, प्रोडक्ट्स बेचने से पहले उनकी जांच करें
उपतकण बेचने वालों के क्रेडेंशियल और सर्टिफिकेशन की पुष्टि हो सके
अवैध लिस्टिंग को हटाने के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम बने
सही जानकारी देकर उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा सके
नियम तोड़ने पर सजा और वेबसाइट्स की जिम्मेदारी तय हो सके
CCPA ने 16,970 प्रोडक्ट लिस्टिंग के खिलाफ 13 नोटिस जारी किए, जो बिना फ्रीक्वेंसी जानकारी, लाइसेंस विवरण या सरकारी अनुमति के वॉकी-टॉकी बेच रही थीं. यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का उल्लंघन है. इन वेबसाइट्स पर लगातार नजर रखी जा रही है.
जारी किए गए ये नए नियम उपभोक्ताओं को सुरक्षित और कानूनी उपकरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ संचार नेटवर्क को सुरक्षित रखेंगे.