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संसद का मॉनसून सत्र आज से, कौन से बिल पेश होंगे, एजेंडा में क्या-क्‍या? पढ़ें पूरी डिटेल

लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक, संसद के मॉनसून सत्र में कई नए बिल पेश होंगे, वहीं कुछ पुराने बिल भी हैं.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी07:53 AM IST, 20 Jul 2023NDTV Profit हिंदी
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Parliament Monsoon Session 2023: संसद का मॉनसून सत्र आज (20 जुलाई) से शुरू हो रहा है, जो कि 11 अगस्त तक चलेगा. 23 दिनों तक चलने वाला ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि इस दौरान संसद में कई अहम बिल पेश किए जा सकते हैं, हालांकि इस सत्र में कामकाज 17 दिन होगा. कहा जा रहा है कि इस सत्र में करीब 15 बैठकें हो सकती हैं.

PTI की रिपोर्ट के अनुसार, सत्र से पहले होने वाली सर्वदलीय बैठक मंगलवार को कई पार्टियों के उपलब्‍ध न होने के चलते एक दिन आगे बुधवार के लिए बढ़ा दी गई थी. विपक्षी दलों के कई नेता, अलायंस की बैठक में शामिल होने बेंगलुरु गए थे.

लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक, संसद के मॉनसून सत्र में कई नए बिल पेश होंगे. वहीं कुछ पुराने बिल भी हैं, जिन पर चर्चा और आगे की कार्यवाही होनी है. संसद टीवी से जुड़े सूरज मोहन झा ने BQ Prime हिंदी से बातचीत में बताया कि इस सत्र में कुल 31 बिल पर चर्चा हो सकती है.

पहले दिन का क्‍या है एजेंडा?

मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा के एजेंडा में 6 बिल लिस्‍ट किए गए हैं.

लोकसभा

  • जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022

  • राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023

  • राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2023

राज्य सभा

  • संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022

  • संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022

  • सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023

सत्र में इन विधेयकों पर भी होगी चर्चा

  • डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2022

  • वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023

  • निरसन और संशोधन विधेयक, 2022

  • जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2022

  • मल्टी स्टेट सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2022

  • मीडिएशन बिल 2021

  • राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023

एजेंडा में और भी कुछ बिल शामिल

लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन के अनुसार, जम्मू-कश्मीर की अनुसूचित जातियों से जुड़ा एक बिल भी सत्र के एजेंडा में है. एक्सप्लोरेशन लाइसेंस शुरू करने और परमाणु खनिजों की लिस्ट से कुछ खनिजों को हटाने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करने का भी एक विधेयक है.

वहीं एक और विधेयक रेलवे अधिनियम, 1989 में इसके प्रावधानों को शामिल करके भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 को निरस्त करने की तैयारी को लेकर है.

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